हाइलाइट
- बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (UPSC) की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (BPSC) की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार :- 0612-2215261
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार :- 0612-2215377
- महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार :- 0612-2506078
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। |
लाभार्थी | राज्य के सिविल सेवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी। |
लाभ |
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आवेदन का तरीका | ऑनलाइन पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार सरकार द्वारा सिविल सेवा उत्तीर्ण छात्रों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है।
- बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- छात्र बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की श्रेणी में होना चाहिए।
- सामान्य / पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी।
- बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 68वीं संक्युक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उप योजनाएं है :-
- योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की यह धनराशि सीधे उनके बैंक खातें में स्थांतरित कर दी जाती है।
- बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की उपमेल योजनाओ में आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा किया जाता है।
पात्रता
- बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक को बिहार राज्य में स्थायी निवासी होना चाहिए।
- छात्र बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की श्रेणी में होना चाहिए।
- सामान्य / पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी।
- बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 68वीं संक्युक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार दिया जाएगा।
- पहले किसी सरकारी/ लोकउपक्रम/ राज्य सरकार द्वारा-वित्त संपोषित संसथान की सेवा में काम किया या नियुक्ति प्राप्त की है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाते का विवरण।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
उप योजनाओं का संक्षिप्त विवरण
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में होना चाहिए।
- आवेदक को बिहार राज्य में स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- यह योजना स्थायी निवासी बिहार के अधिसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करती है।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
- बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि सदस्य होना चाहिए।
- बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), की परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
- बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है।
- योजना का लाभ बिहार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को दिया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदनकर्ता बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- केवल बिहार राज्य की महिलाओं को ही दिया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर महिला अभ्यर्थी को 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), संयुक्त प्रतियोगिता प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर महिला अभ्यर्थी को 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
- बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
- बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।
- महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।
सम्पर्क करने का विवरण
विभाग | सम्पर्क | पता |
---|---|---|
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार |
0612-2215261 0612-2215264 secy-bcebc-bih@nic.in |
नवनिर्मित भवन, ब्लॉक -4, पुराना सचिवालय, पटना - 800015 |
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग |
0612-2215377 secy-welfare-bih@nic.in |
बिहार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक-4, सिंचाई भवन के पीछे,पटना-800015 |
महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार | 0612-2506078 0612-2506068 support.wdc@bihar.gov.in nigamwdc@gmail.com |
दरोगा राय पथ, रोड नंबर 2, आर- ब्लॉक, पटना - 800001, बिहार |
और देखें
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3 | बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना | बिहार | |
4 | बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना | बिहार | |
5 | बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना | बिहार | |
6 | बिहार प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना | बिहार |
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