बिहार गोदाम निर्माण योजना।

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 08/08/2024 - 11:48
बिहार CM
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Bihar Godam Nirman Yojana Logo
हाइलाइट
  • बिहार गोदाम निर्माण योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानो को निम्न लाभ उपलब्ध किये जाएंगे : -
    • लाभार्थी किसानो को गोदाम बनाने हेतु सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।
    • लाभार्थी को अनुदान उनके वर्ग अनुसार दिया जाएगा जो की कुछ इस प्रकार से है।
गोदाम की क्षमता। अनुदान की राशि (जो भी कम हो)
सामान्य वर्ग। अनुसूचित जाती /जनजाति
100 एम.टी
  • 5,50,000/- रूपए प्रति इकाई या,
  • कुल लागत का 40%
  • 7,00,000/- रूपए प्रति इकाई या,
  • कुल लागत का 50%
200 एम.टी
  • 8,00,000/- रूपए प्रति इकाई या,
  • कुल लागत का 40%
  • 10,00,000/- रूपए प्रति इकाई या,
  • कुल लागत का 50%
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार गोदाम निर्माण योजना।
आरम्भ वर्ष 2024
लाभ अधिकतम 10 लाख रूपए तक का अनुदान।
लाभार्थी बिहार के पंजीकृत किसान।
नोडल विभाग बिहार कृषि विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • किसानो को अनाज पैदा करने से लेकर अन्नाज के रखरखाव तक विभिन्न परेशानी का सामना करना पड़ता है।
  • फसल से उत्पन्न हुए अनाज को रखने के लिए प्राप्त जगह का ना होना किसानो के लिए हमेशा दुविधा का कारण बना रहता है।
  • इसके चलते कई बार किसानो के अनाज खराब हो जाते है, जिससे उनको काफी आर्थिक नुक्सान झेलना पड़ता है।
  • इस नुक्सान के चलते किसान आर्थिक तथा मानसिक रूप से टूट जाता है।
  • इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए, बिहार सरकार द्वारा एक नवीनतम योजना को लागु करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम है 'बिहार गोदाम निर्माण योजना'।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानो की मदद करना और उनके आनाज को एक सुरक्षित स्थान प्राप्त करवाना है।
  • योजना अपने नाम के अनुरूप राज्य के किसानो को गोदाम निर्माण हेतु प्रेरित करती है एवं उसके निर्माण हेतु अनुदान भी दिया जाता है।
  • योजना का लाभ राज्य के पात्र किसानो तक पहुंचाने के लिए राज्य के कृषि विभाग को इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है।
  • सरकार द्वारा घोषित इस योजना को अन्य नाम जैसे की 'बिहार मुख्यमंत्री गोदाम निर्माण योजना' और 'गोदाम निर्माण योजना बिहार'।
  • प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार द्वारा इस योजना के लिए आवेदन मँगाए जाते है।
  • वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा कुल 154 गोदाम निर्माण के लिए आवेदन मँगाए है, जिनमे 108 गोदाम 100 मीट्रिक टन और 46 गोदाम 200 मीट्रिक टन क्षमता वालो के लिए है।
  • योजना का लाभ राज्य के कृषि विभाग में पंजीकृत किसान द्वारा उठाया जा सकता है।
  • किसान इन गोदाम का निर्माण दी गई क्षमता के अनुसार कर सकता है, जिसका निर्माण उसे स्वयं की भूमि पर करना होगा।
  • एक 100 एम.टी क्षमता वाले गोदाम के निर्माण की अनुमानित लागत 14,20,0000/- है, जबकि 200 एम.टी क्षमता वाले गोदाम के 20,25,200/- है।
  • सरकार द्वारा किसानो को गोदाम बनाने हेतु तय किया गया अनुदान दिया जाएगा जो की उनके वर्गानुसार निर्धारित है।
    • 100 एम.टी के लिए सामान्य वर्ग के किसानो को या तो 5,50,000/- या फिर कुल लगत का 40 प्रतिशत अनुदान, जो भी कम हो दिया जाएगा।
    • 100 एम.टी के लिए एससी/एसटी वर्ग के किसानो को 7 लाख या फिर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, जो भी कम हो दिया जाएगा।
    • 200 एम.टी के लिए सामान्य वर्ग के किसानो को 8 लाख रूपए या फिर कुल लागत का 40 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो दिया जाएगा।
    • 200 एम.टी के लिए एससी/एसटी वर्ग के किसानो को 10 लाख रूपए या फिर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो दिया जाएगा।
  • पात्र लाभार्थी किसान बिहार गोदाम निर्माण योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन एवं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते है।
  • योजना के आवेदन पत्र 1 अगस्त 2024 से जमा किया जा सकते है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है।
  • योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक को जिस भूमि पर गोदाम निर्माण होना है उसी भूमि पर जा कर आवेदन करना होगा।
  • ध्यान रहे आवेदन पत्र भरते समय आवेदक के मोबाइल की लोकेशन ऑन होना आवश्यक है।
  • यदि भविष्य में भूमि की लोकेशन सम्बंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो ऐसे आवेदनों को उसी समय रद्द कर दिया जाएगा।
  • ऐसे किसानो जिन्होंने बिहार गोदाम निर्माण योजना का लाभ पूर्व में लिया है इस वर्ष के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • ध्यान रहे की योजना के तहत निर्मित गोदाम का इस्तेमाल केवल अनाज भण्डारण के लिए ही किया जाएगा।
  • इसके साथ ही आपदा के समय इन गोदाम का उपयोग राज्य सरकार द्वारा भी किया जा सकता है।
  • प्राप्त किये गए आवेदनों की गठित विभाग द्वारा गहनता से जांच की जाएगी और जांच में सफल पाए गए आवेदनों का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
  • बिहार गोदाम निर्माण योजना की लाटरी का परिणाम 6 सितम्बर 2024 को निकाला जाएगा।
  • परिणाम के साथ आवेदकों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।
  • भविष्य में चयनित व्यक्ति के आवेदन में त्रुटि मिलने पर इस प्रतीक्षा सूची से अगले व्यक्ति का चयन किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाला अनुदान सामान्य वर्ग के किसानो को आवेदन की सफल जांच के पश्चात 15 दिवस के अंदर उनके खाते में भेज दिया जाएगा।
  • वही आरक्षित वर्ग के किसानो को अनुदान की राशि दो किश्तों में उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • गोदाम निर्माण योजना के लिए अंतिम चयन और कार्य प्रणाली 18 सितम्बर 2024 को जारी किया जाएगा।

बिहार गोदाम निर्माण योजना का विवरण।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार गोदाम निर्माण योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानो को निम्न लाभ उपलब्ध किये जाएंगे : -
    • लाभार्थी किसानो को गोदाम बनाने हेतु सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।
    • लाभार्थी को अनुदान उनके वर्ग अनुसार दिया जाएगा जो की कुछ इस प्रकार से है।
गोदाम की क्षमता। अनुदान की राशि (जो भी कम हो)
सामान्य वर्ग। अनुसूचित जाती /जनजाति
100 एम.टी
  • 5,50,000/- रूपए प्रति इकाई या,
  • कुल लागत का 40%
  • 7,00,000/- रूपए प्रति इकाई या,
  • कुल लागत का 50%
200 एम.टी
  • 8,00,000/- रूपए प्रति इकाई या,
  • कुल लागत का 40%
  • 10,00,000/- रूपए प्रति इकाई या,
  • कुल लागत का 50%

पात्रता

  • बिहार गोदाम निर्माण योजना का लाभ उन्ही किसानो को प्राप्त होगा; जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
    • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • आवेदक राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत हो।
    • आवेदक के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो।
    • पूर्व में योजना का लाभ लेक चुके किसान इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
    • परिवार से केवल एक व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
    • भूमि के आस पास जलभराव जैसे समस्या नहीं होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार गोदाम निर्माण योजना के आवेदन के दौरान लाभार्थी किसान को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी : -
    • भूमि दस्तावेज (जहाँ पर गोदाम का निर्माण होना है)
    • आवेदक के हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान।
    • आवदेक द्वारा भूमि पर खींची हुई सेल्फी।
    • बैंक दस्तावेज।
    • जमाबंदी प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

आवेदन हेतु जरूरी निर्देश

  • योजना के लिए आवेदन करने से पूर्व आवेदक निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ ले।
    • बिहार गोदाम योजना के आवेदन मोबाइल एप्लीकेशन तथा कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से जमा किये जा सकते है।
    • आवेदक बिहार गोदाम निर्माण योजना की मोबाइल एप्लीकेशन बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।
    • मोबाइल एप्लीकेशन केवल एंड्राइड डिवाइस के लिए निर्मित है।
    • योजना के लिए आवेदन गोदाम निर्माण की भूमि पर उपस्थिति होकर भरना है।
    • आवेदन करते समय आवेदक अपने मोबाइल की लोकेशन को खुला रखे।
    • विवरण दर्ज होने के पश्चात उसमे बदलाव संभव नहीं है।

मोबाइल एप्लीकेशन से

  • इसके लिए आवेदक को सबसे पहले बिहार गोदाम निर्माण योजना की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है।
  • मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आवेदक बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।
  • एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसके मुख्य पेज से 'अप्लाई' बटन पर क्लिक करे।
  • आवेदक प्रदर्शित दिशानिर्देश को ध्यान से पढ़े और आगे बढे।
  • योजना के आवेदन हेतु आवेदक को अपने 13 अंको की किसान पंजीकरण संख्या को दर्ज करना है।
  • पंजीकृत संख्या दर्ज करने के बाद किसान का व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा।
  • इसके पश्चात व्यक्ति को भूमि सम्बंधित निम्न विवरण दर्ज करना है : -
    • रजिस्टर संख्या।
    • खसरा संख्या।
    • भूमि को कुल क्षेत्रफल।
    • गोदाम बनाने का कुल क्षेत्रफल।
  • इसके बादे आवेदक को अपने निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे : -
    • जमाबंदी प्रमाण पत्र।
    • हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान।
    • मोबाइल से खींची हुई स्वयं की सेल्फी (फोटोग्राफ)।
  • कितने टन के गोदाम का निर्माण करना है उसका चयन करे।
  • चेकबॉक्स का चयन करे और अपने आवेदन को जमा कर दे।
  • जमा किये गए आवेदन की विभाग द्वारा गहनता से जाँच की जाएगी।
  • जाँच में सफल और रद्द हुए आवेदनों की स्थिति एसएमएस के माध्यम से आवेदक को प्राप्त होगी।

ऑनलाइन आवेदन से।

  • आवेदक बिहार गोदाम निर्माण योजन के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते है।
  • गोदाम निर्माण योजना के आवेदन पत्र बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • इसके मुख्य पेज से 'ऑनलाइन सर्विसेज' से 'गोदाम निर्माण' लिंक का चयन करे।
  • अभी विभाग द्वारा इस लिंक का एक्टिव नहीं किया गया, एक्टिव होने के पश्चात आवेदक निम्न प्रक्रिया से आवेदन कर सकते है।
  • किसान अपने 13 नंबर की पंजीकरण संख्या को दर्ज करे।
  • गोदाम निर्माण वाली भूमि का विवरण और दस्तावेज को अपलोड करे।
  • विवरण दर्ज कर्ज करने के बाद अपने आवेदन को जमा कर दे।
  • कृषि विभाग द्वारा आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी की गहनता से जांच की जाएगी।
  • जाँच में सफल और रद्द किये गए आवेदनों की जानकारी व्यक्ति को एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी।

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