बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना लोगो
हाइलाइट
  • योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर निमिन्लिखित रूप से अनुदान दिया जाएगा :-
    • अन्य वर्गों के लाभार्थियों को 50% का अनुदान दिया जाएगा।
    • अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% दिया जाएगा।
    • उद्यमी आधारित वर्ग के लिए 30% अनुदान दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612 - 2215175
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना।
आरंभ होने की तिथि 2022.
लाभ
  • योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर निमिन्लिखित रूप से अनुदान दिया जाएगा :-
    • अन्य वर्गों के लाभार्थियों को 50% का अनुदान दिया जाएगा।
    • अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% दिया जाएगा।
    • उद्यमी आधारित वर्ग के लिए 30% अनुदान दिया जाएगा।
नोडल विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन बिहार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा।

योजना के बारे मे

  • बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। 
  • बिहार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • योजना के तहत परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर भूमि को मत्स्य आधारित समेकित जलकृषि हेतु विकसित करना।
  • इससे अव्यवहृत पड़े चौर संसाधनों में मछली पालन के साथ-साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी का उत्पादन बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
  • बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
  • योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर निमिन्लिखित रूप से अनुदान दिया जाएगा :-
    • अन्य वर्गों के लाभार्थियों को 50% का अनुदान दिया जाएगा।
    • अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% दिया जाएगा।
    • उद्यमी आधारित वर्ग के लिए 30% अनुदान दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के माध्यम से कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी को विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
  • इस योजना के तहत चौर विकास के लिए “लाभुक आधारित चौर विकास” और “उद्यमी आधारित चौर विकास”‌ किया जाएगा।
  • पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-

चौर विकास के मॉडल इकाई लागत अनुदान
1 हेक्टेयर रकवा में दो
तालाब निर्माण
8,80,000/- एससी, एसटी और ओबीसी के लिए :- सब्सिडी 70% अर्थात 6,16,000/-.
अन्य श्रेणी के लिए :- सब्सिडी 50 % अर्थात 4,40,000/-.
उद्योगपति के लिए :- सब्सिडी 30% अर्थात 2,64,000
1 हेक्टेयर रकवा में चार
तालाब निर्माण
7,32,000/- एससी, एसटी और ओबीसी के लिए :- सब्सिडी 70% अर्थात 5,12,400/-.
अन्य श्रेणी के लिए :- सब्सिडी 50 % अर्थात 3,66,000/-.
उद्योगपति के लिए :- सब्सिडी 30% अर्थात 2,19,600
1 हेक्टेयर रकवा में एक
तालाब का निर्माण एवं
भूमि विकास
9,69,000/- एससी, एसटी और ओबीसी के लिए :- सब्सिडी 70% अर्थात 6,78,300/-.
अन्य श्रेणी के लिए :- सब्सिडी 50 % अर्थात 4,84,500/-.
उद्योगपति के लिए :- सब्सिडी 30% अर्थात 2,90,700/-

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • योजना के तहत परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • जाती प्रमाण-पत्र।
    • समूह में कार्य करने की सहमति पत्र।
    • भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र।
    • उद्यमी लाभुकों के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण-पत्र।
    • विगत तीन वर्षो का अंकेषन एवं आयकर रिटर्न।
    • व्यक्तिगत/ समूह लाभुकों के द्वारा स्व-अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साइज फोटो।
    • लीज एकरारनामा इत्यादि।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को बिहार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612 - 2215175
  • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पता :-
    पशु और मत्स्य संसाधन विभाग बिहार
    सरकार दूसरी मंजिल, विकास भवन
    (नया सचिवालय), बेली रोड, पटना 800015

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टिप्पणियाँ

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टिप्पणी

Sabhi yojana sahi hai but koi yojana bina ghus dalal ke labhuk ko nahi milta hai
Hamare mananiye mukhyamantri shri NITISH G
Se kahna ye hai ki yojana bahut sara ho gaya hai Ab inhi yojana ko sahi labhuk tak pahuch pa raha hai ki nahi ye janch karwayen (namskar)

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