
हाइलाइट
- योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर निमिन्लिखित रूप से अनुदान दिया जाएगा :-
- अन्य वर्गों के लाभार्थियों को 50% का अनुदान दिया जाएगा।
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% दिया जाएगा।
- उद्यमी आधारित वर्ग के लिए 30% अनुदान दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612 - 2215175
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2022. |
लाभ |
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नोडल विभाग | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन बिहार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का संचालन किया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना के तहत परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर भूमि को मत्स्य आधारित समेकित जलकृषि हेतु विकसित करना।
- इससे अव्यवहृत पड़े चौर संसाधनों में मछली पालन के साथ-साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी का उत्पादन बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि हो सके।
- बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण करवाने पर निमिन्लिखित रूप से अनुदान दिया जाएगा :-
- अन्य वर्गों के लाभार्थियों को 50% का अनुदान दिया जाएगा।
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% दिया जाएगा।
- उद्यमी आधारित वर्ग के लिए 30% अनुदान दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के माध्यम से कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी को विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
- इस योजना के तहत चौर विकास के लिए “लाभुक आधारित चौर विकास” और “उद्यमी आधारित चौर विकास” किया जाएगा।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
चौर विकास के मॉडल | इकाई लागत | अनुदान |
---|---|---|
1 हेक्टेयर रकवा में दो तालाब निर्माण |
8,80,000/- | एससी, एसटी और ओबीसी के लिए :- सब्सिडी 70% अर्थात 6,16,000/-. |
अन्य श्रेणी के लिए :- सब्सिडी 50 % अर्थात 4,40,000/-. | ||
उद्योगपति के लिए :- सब्सिडी 30% अर्थात 2,64,000 | ||
1 हेक्टेयर रकवा में चार तालाब निर्माण |
7,32,000/- | एससी, एसटी और ओबीसी के लिए :- सब्सिडी 70% अर्थात 5,12,400/-. |
अन्य श्रेणी के लिए :- सब्सिडी 50 % अर्थात 3,66,000/-. | ||
उद्योगपति के लिए :- सब्सिडी 30% अर्थात 2,19,600 | ||
1 हेक्टेयर रकवा में एक तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास |
9,69,000/- | एससी, एसटी और ओबीसी के लिए :- सब्सिडी 70% अर्थात 6,78,300/-. |
अन्य श्रेणी के लिए :- सब्सिडी 50 % अर्थात 4,84,500/-. | ||
उद्योगपति के लिए :- सब्सिडी 30% अर्थात 2,90,700/- |
पात्रता
- बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना के तहत परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जाती प्रमाण-पत्र।
- समूह में कार्य करने की सहमति पत्र।
- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र।
- उद्यमी लाभुकों के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण-पत्र।
- विगत तीन वर्षो का अंकेषन एवं आयकर रिटर्न।
- व्यक्तिगत/ समूह लाभुकों के द्वारा स्व-अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साइज फोटो।
- लीज एकरारनामा इत्यादि।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को बिहार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना पंजीकरण।
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना लॉगिन।
- मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना पासवर्ड रीसेट।
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार।
सम्पर्क करने का विवरण
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612 - 2215175
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पता :-
पशु और मत्स्य संसाधन विभाग बिहार
सरकार दूसरी मंजिल, विकास भवन
(नया सचिवालय), बेली रोड, पटना 800015
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टिप्पणियाँ
Yojana sambandhit
Sabhi yojana sahi hai but koi yojana bina ghus dalal ke labhuk ko nahi milta hai
Hamare mananiye mukhyamantri shri NITISH G
Se kahna ye hai ki yojana bahut sara ho gaya hai Ab inhi yojana ko sahi labhuk tak pahuch pa raha hai ki nahi ye janch karwayen (namskar)
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