हाइलाइट
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पात्र व्यक्तियों को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये का भी व्यवस्था की जाएगी।
- यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-td.ind-bih@nic.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | उद्योग विभाग बिहार सरकार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे में
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा है।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बिहार सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक युवा श्रेणी से, सामन्य एवं पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।
- आवेदक महिलाएं और ट्रांसजेंडर वर्ग के नागरिक।
- आवेदक अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के हो।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लख रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उप योजनाएं है :-
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ केवल नए उद्योगों को स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की उपमेल योजनाओ में आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा किया जाता है।
पात्रता
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक युवा श्रेणी से, सामन्य एवं पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।
- आवेदक महिलाएं और ट्रांसजेंडर वर्ग के नागरिक।
- आवेदक अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो।
- आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- संगठन प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड।
- मीट्रिक प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- रद्द किया गया चेक।
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र।
उप योजनाओं का संक्षिप्त विवरण
बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
- बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक युवा श्रेणी से, सामन्य एवं पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देना है।
- बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- युवाओं को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में उन्हें देगी (ऋण राशि पर युवाओ को 1% ब्याज देना होगा)।
- योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये का भी व्यवस्था की जाएगी।
- यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
- बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक केवल महिलाएं और ट्रांसजेंडर वर्ग के नागरिक।
- बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- महिलाओं को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये भी प्रदान किये जायेंगे।
- बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो।
- अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण।
- 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजनांतर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए प्रदान किये जायेंगे।
- यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के हो।
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पात्र व्यक्तियों को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये भी प्रदान किये जायेंगे।
- यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना।
- बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना।
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना।
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लॉगिन।
- उद्योग विभाग, बिहार सरकार।
सम्पर्क करने का विवरण
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-td.ind-bih@nic.in
- उद्योग विभाग बिहार सरकार पता :-
उद्योग विभाग विकास भवन, नया
सचिवालय, बेली रोड, पटना।
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टिप्पणियाँ
Loan
Mai bahut dukhi hu ki paisa wale ko hi loan milta hai hamako nahi milta hai pr humko loan chahiye
Loan
Kya mango ka bagicha kharidne Or uska pickle banane ke liye yah loan mil sakta hai, or General cast ko v mil sakta hai ya kewal paisa wale ko hi milega
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