बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लोगो
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र व्यक्तियों को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
    • जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे। 
    • योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये का भी व्यवस्था की जाएगी।
    • यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
  • उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-td.ind-bih@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र व्यक्तियो को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
    • जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उन्हें देगी।
    • योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये भी प्रदान किये जायेंगे। 
नोडल विभाग उद्योग विभाग बिहार सरकार। 
आवेदन का तरीका ऑनलाइन बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे में

  • बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
  • उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के हो।
    • आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र व्यक्तियों को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
    • जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे। 
    • योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये भी प्रदान किये जायेंगे। 
  • यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
  • बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फण्ड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
  • पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र व्यक्तियों को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
    • जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे। 
    • योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये भी प्रदान किये जायेंगे। 
    • यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के हो।
    • आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • आवेदक कम से कम 10+2 या इंटर मीडिएट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
    • इकाई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, एल.एल.पी. अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निबंधित हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • संगठन प्रमाण पत्र।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • पैन कार्ड।
    • मीट्रिक प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • रद्द किया गया चेक।
    • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लिए आवेदक अपना पंजीकरण बिहार, उद्योग विभाग के पोर्टल पर कर सकते हैं।
  • पंजीकरण के बाद ओटीपी सत्यापित करना होगा।
  • आधार नंबर और मेल आईडी के साथ लॉगिन करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदन पत्र में निमिन्लिखित चरणों में जानकारी भरनी होगी :-
    • व्यक्तिगत जानकारी
    • शिक्षा का विवरण।
    • पारिवारिक विवरण।
    • संगठन का विवरण।
    • परियोजना का विवरण।
    • वित्त विवरण एवं बैंक विवरण।
  • पूर्ण जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप अटैच कर दें।
  • इन सभी जानकारियों को भरने के बाद, आपको आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन पत्र सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और अगर आवेदन पत्र मंजूर होता है, तो आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
  • उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-td.ind-bih@nic.in
  • उद्योग विभाग बिहार सरकार पता :-
    उद्योग विभाग विकास भवन, नया
    सचिवालय, बेली रोड, पटना।
योजना का प्रकार सरकार

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