बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लोगो
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि। 
    • बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2215377
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- secy-welfare-bih@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
लाभार्थी राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यार्थि।
लाभ
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (UPSC) की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि। 
    • संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (BPSC) की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
नोडल विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। 
  • बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में होना चाहिए।
    • बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 68वीं संक्युक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
    • पहले किसी सरकारी/ लोकउपक्रम/ राज्य सरकार द्वारा-वित्त संपोषित संसथान की सेवा में काम किया या नियुक्ति प्राप्त की है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • इस योजना के तहत उन उम्मीदवारों को वित्तीय समर्थन, आत्मविश्वास के साथ सिविल सेवा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान किए जाएंगे।
  • यह योजना स्थायी निवासी बिहार के अधिसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करती है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि। 
    • बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
  • इस योजना के अंतर्गत, अधिसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल प्रदान किए जाएंगे।
  • पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि। 
    • बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक को बिहार राज्य में स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में होना चाहिए।
    • बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 68वीं संक्युक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
    • किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार दिया जाएगा।
    • पहले किसी सरकारी/ लोकउपक्रम/ राज्य सरकार द्वारा-वित्त संपोषित संसथान की सेवा में काम किया या नियुक्ति प्राप्त की है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • जाति प्रमाण पत्र
    • एडमिट कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पोर्टल के माध्यम से कर सकते है।
  • सबसे पहले आवेदक को बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ अपलोड कर देना होगा।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • जिन्होंने पहले ही यूपीएससी के लिए आवेदन किया है, वे बीपीएससी भरने के लिए उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 -05-2023 तक है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2215377
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- secy-welfare-bih@nic.in
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पता :-
    अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण,
    बिहार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक-4, सिंचाई
    भवन के पीछे, पटना-800015

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