हाइलाइट
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2215377
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- secy-welfare-bih@nic.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। |
लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यार्थि। |
लाभ |
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नोडल विभाग | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में होना चाहिए।
- बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 68वीं संक्युक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- पहले किसी सरकारी/ लोकउपक्रम/ राज्य सरकार द्वारा-वित्त संपोषित संसथान की सेवा में काम किया या नियुक्ति प्राप्त की है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना के तहत उन उम्मीदवारों को वित्तीय समर्थन, आत्मविश्वास के साथ सिविल सेवा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान किए जाएंगे।
- यह योजना स्थायी निवासी बिहार के अधिसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करती है।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- इस योजना के अंतर्गत, अधिसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल प्रदान किए जाएंगे।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
पात्रता
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक को बिहार राज्य में स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में होना चाहिए।
- बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 68वीं संक्युक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार दिया जाएगा।
- पहले किसी सरकारी/ लोकउपक्रम/ राज्य सरकार द्वारा-वित्त संपोषित संसथान की सेवा में काम किया या नियुक्ति प्राप्त की है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- जाति प्रमाण पत्र
- एडमिट कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पोर्टल के माध्यम से कर सकते है।
- सबसे पहले आवेदक को बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ अपलोड कर देना होगा।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- जिन्होंने पहले ही यूपीएससी के लिए आवेदन किया है, वे बीपीएससी भरने के लिए उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 -05-2023 तक है।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लॉगिन।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना पासवर्ड पुनर्प्राप्त करें।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना दिशानिर्देश।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।
सम्पर्क करने का विवरण
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2215377
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- secy-welfare-bih@nic.in
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पता :-
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण,
बिहार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक-4, सिंचाई
भवन के पीछे, पटना-800015
जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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