हाइलाइट
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को विवाह हेतु 51,000/-रुपए की राशि देय होगी।
- निर्माण श्रमिकों की दो पुत्रियों तथा निर्माण श्रमिक महिला को सहायता राशि दी जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना। |
लाभ | विवाह के लिए 51,000/-रुपए दिए जायगे। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक की पुत्री तथा निर्माण श्रमिक महिला। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- परिवार का पालन पोषण करने हेतु निर्माण श्रमिक बहुत परिश्रम करता है।
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करा पाते।
- इन्ही समस्याओ को हल करने हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक की पुत्री तथा निर्माण श्रमिक महिला के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 51,000/-रुपए विवाह हेतु प्रदान किए जाएगे।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की 2 पुत्रियों तथा स्वयं निर्माण श्रमिक महिला को विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र है।
- आवेदक को विवाह होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को श्रमिक कार्ड जमा करना अनिवार्य है।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच करने के बाद चयनित लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है।
- आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के आवेदन पत्र को सीएससी सेंटर में जा कर भी एजेंट की सहायता से भर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को विवाह हेतु 51,000/-रुपए की राशि देय होगी।
- निर्माण श्रमिकों की दो पुत्रियों तथा निर्माण श्रमिक महिला को सहायता राशि दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड की मूल निवासी होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक की दो पुत्रिया और स्वयं निर्माण श्रमिक महिला आवेदन करने के लिए पात्र है।
- आवेदक ने किसी अन्य विभाग से विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्लिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी(निर्माण श्रमिक की)
- आधार कार्ड(वर एवं वधू का)
- शादी का प्रमाण पत्र।
- श्रमिक कार्ड/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
- विवाह होने का प्रमाण पत्र।
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित केंद्र/ सेंटर में जा कर भर सकते है :-
- उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
- उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
- केंद्र/ सेंटर में जा कर आवेदक एजेंट की सहायता से आवेदन पत्र को भर सकते है।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
- जाँच पूरी होने के बाद लाभार्थियों को सहायता राशि विवाह हेतु प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को सहायता राशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड - 248001.
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