उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को विवाह हेतु 51,000/-रुपए की राशि देय होगी।
    • निर्माण श्रमिकों की दो पुत्रियों तथा निर्माण श्रमिक महिला को सहायता राशि दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना।
लाभ विवाह के लिए 51,000/-रुपए दिए जायगे।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक की पुत्री तथा निर्माण श्रमिक महिला।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • परिवार का पालन पोषण करने हेतु निर्माण श्रमिक बहुत परिश्रम करता है।
  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करा पाते।
  • इन्ही समस्याओ को हल करने हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक की पुत्री तथा निर्माण श्रमिक महिला के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 51,000/-रुपए विवाह हेतु प्रदान किए जाएगे।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की 2 पुत्रियों तथा स्वयं निर्माण श्रमिक महिला को विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र है।
  • आवेदक को विवाह होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना आवश्यक है।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक को श्रमिक कार्ड जमा करना अनिवार्य है।
  • श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच करने के बाद चयनित लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी।
  • श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के आवेदन पत्र को सीएससी सेंटर में जा कर भी एजेंट की सहायता से भर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को विवाह हेतु 51,000/-रुपए की राशि देय होगी।
    • निर्माण श्रमिकों की दो पुत्रियों तथा निर्माण श्रमिक महिला को सहायता राशि दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक की दो पुत्रिया और स्वयं निर्माण श्रमिक महिला आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • आवेदक ने किसी अन्य विभाग से विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्लिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी(निर्माण श्रमिक की)
    • आधार कार्ड(वर एवं वधू का)
    • शादी का प्रमाण पत्र।
    • श्रमिक कार्ड/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
    • विवाह होने का प्रमाण पत्र।
    • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित केंद्र/ सेंटर में जा कर भर सकते है :-
    • उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
    • उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
  • केंद्र/ सेंटर में जा कर आवेदक एजेंट की सहायता से आवेदन पत्र को भर सकते है।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
  • जाँच पूरी होने के बाद लाभार्थियों को सहायता राशि विवाह हेतु प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी को सहायता राशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड - 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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