उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को पुत्र/ पुत्री के जन्म हेतु 6,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
    • लाभार्थी के केवल दो पुत्र/ पुत्री के जन्म पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना।
लाभ पुत्र/ पुत्री के जन्म होने पर 6,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य की निर्माण श्रमिक महिला।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • प्रसूति के समय निर्माण श्रमिक महिला को अपने कार्य को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि निर्माण श्रमिक का कार्य बहुत ही जोखिम भरा और कठिन होता है।
  • कार्य को छोड़ने के कारण उनके आय का कोई स्रोत नहीं रहता या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती की वह अपना अच्छी तरह ख्याल रख पाए।
  • अच्छी तरह ख्याल नहीं रखने से कभी कभी उनके तथा उनके प्रसव को बहुत कठिनियो का सामना करना पढ़ता है।
  • ऐसी ही समस्याओ के हाल हेतु सरकार द्व्रारा बहुत सी योजनाओ के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है।
  • निर्माण श्रमिकों के लाभ पहुंचाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना के अंतर्गत पुत्र/पुत्री के जन्म पर निर्माण श्रमिक महिलाओ को सहायता प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पुत्र/ पुत्री के जन्म होने पर 6,000/-रुपए की सहायता दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को प्रसूति की तारिक से 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन करना अनिवार्य है।
  • आवेदक जिनका तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • आवेदक महिला को ए.एन.सी कार्ड तथा प्रसूति संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना का लाभ अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक सीएसी सेंटर की सहायता से भी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर कर लाभ प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को पुत्र/ पुत्री के जन्म हेतु 6,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
    • लाभार्थी के केवल दो पुत्र/ पुत्री के जन्म पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक होनी चाहिए।
  • आवेदक उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होनी चाहिए।
  • आवेदक ने किसी अन्य प्रसूति सहायता का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • प्रसूति संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • ए.एन.सी कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री के जन्म होने पर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्रसूति आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक अपने नज़दीकी निम्नलिखित सेंटर/ केंद्र में जा कर एजेंट की सहायता से उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है :-
    • उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
    • उत्तराखण्ड सीएसी सेंटर।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद एजेंट द्वारा आवेदक को प्रमाण स्वरूप पुष्टिप्रमाण पत्र दिया जाएगा।
  • श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
  • जाँच पूरी होने के बाद चयन किए गए लाभार्थियों को सहायता राशि उनके दिए गए बैंक खाते में दी जाएगी।
  • लाभार्थी को यह सहायता केवल दो बच्चो के जन्म पर ही दी जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी 64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड- 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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