उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण श्रमिक की समान्य मृत्यु होने पर लाभार्थी को 2,00,000/-रुपए देय होंगे।
    • 4,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर लाभार्थी को दिए जाएगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना।
लाभ निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकरी को 2,00,000/-रुपए से 4,00,000/-रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • जोखिम भरा कार्य होने के कारण निर्माण श्रमिक के जीवन को खतरा होता है।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने के कारण आय का कोई स्रोत नहीं होने से उनके परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को सहायता प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना संचालित की जा रही है।
  • निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाएगी वही निर्माण श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना के कारण होने पर उनके उत्तराधिकारी को 4,00,000/-रुपए की सहायता दी जाएगी।
  • बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत आवेदन किया जाएगा।
  • आवेदक को निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक को निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा श्रमिक कार्ड जमा करना अनिवार्य है।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना के कारण होने से आवेदक को दुर्घटना से संबंधी प्रमाण जमा करना होगा।
  • आवेदक जिन्होंने किसी अन्य निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के अंदर लाभ प्राप्त किया है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना का लाभ श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त सकते है।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना के आवेदन पत्र को आवेदक सीएससी सेंटर में जा कर भी भर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    मृत्यु के प्रकार सहायता राशि
    सामान्य मृत्यु होने पर 2,00,000/-रुपए
    दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4,00,000/-रुपए

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड में निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु निम्नलिखित प्रकार से हुई है उनके उत्तराधिकारी पात्र होंगे :-
    • सामान्य मृत्यु होने पर।
    • दुर्घटना से मृत्यु होने पर।
  • आवेदक ने किसी अन्य मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण पत्र/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने कर प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • आधार कार्ड( मृत निर्माण श्रमिक तथा उनके उत्तराधिकारी)
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • दुर्घटना संबंधी प्रमाण पत्र(दुर्घटना से मृत्यु होने पर)
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के मध्यम से आवेदन करके आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते है।
  • एजेंट की सहायता से आवेदक निम्नलिखित सेंटर/ केंद्र में जा कर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है:-
    • उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
    • उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
  • जाँच के बाद आवेदन पत्र में सभी जानकारियों के सही पाए जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को उनके दिए गए बैंक खाते में लाभ प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड- 248001.

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