हाइलाइट
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- निर्माण श्रमिक की समान्य मृत्यु होने पर लाभार्थी को 2,00,000/-रुपए देय होंगे।
- 4,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर लाभार्थी को दिए जाएगे।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकरी को 2,00,000/-रुपए से 4,00,000/-रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- जोखिम भरा कार्य होने के कारण निर्माण श्रमिक के जीवन को खतरा होता है।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने के कारण आय का कोई स्रोत नहीं होने से उनके परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को सहायता प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना संचालित की जा रही है।
- निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाएगी वही निर्माण श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना के कारण होने पर उनके उत्तराधिकारी को 4,00,000/-रुपए की सहायता दी जाएगी।
- बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत आवेदन किया जाएगा।
- आवेदक को निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा श्रमिक कार्ड जमा करना अनिवार्य है।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना के कारण होने से आवेदक को दुर्घटना से संबंधी प्रमाण जमा करना होगा।
- आवेदक जिन्होंने किसी अन्य निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के अंदर लाभ प्राप्त किया है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना का लाभ श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त सकते है।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना के आवेदन पत्र को आवेदक सीएससी सेंटर में जा कर भी भर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
मृत्यु के प्रकार सहायता राशि सामान्य मृत्यु होने पर 2,00,000/-रुपए दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4,00,000/-रुपए
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड में निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु निम्नलिखित प्रकार से हुई है उनके उत्तराधिकारी पात्र होंगे :-
- सामान्य मृत्यु होने पर।
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर।
- आवेदक ने किसी अन्य मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण पत्र/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने कर प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आधार कार्ड( मृत निर्माण श्रमिक तथा उनके उत्तराधिकारी)
- बैंक खाते की जानकारी।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- दुर्घटना संबंधी प्रमाण पत्र(दुर्घटना से मृत्यु होने पर)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के मध्यम से आवेदन करके आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते है।
- एजेंट की सहायता से आवेदक निम्नलिखित सेंटर/ केंद्र में जा कर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है:-
- उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
- उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
- जाँच के बाद आवेदन पत्र में सभी जानकारियों के सही पाए जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी को उनके दिए गए बैंक खाते में लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड- 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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Sno | CM | Scheme | सरकार |
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