हाइलाइट
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को शौचालय बनाने हेतु 12,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना। |
लाभ | शौचालय निर्माण हेतु 12,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हर घर में शौचालय होना आवश्यक है जिसे बीमारियों का खतरा कम हो सके।
- सभी को शौचालय की आवश्यकता होती है परन्तु किसी न किसी कारण वह उसका निर्माण नहीं कर पाते।
- निर्माण श्रमिक की आय कम होने के कारण वह अपने घर में शौचालय का अच्छी तरह निर्माण करने में अशक्षम है।
- स्वच्छता की और श्रमिकों को जागरूक करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भाव एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- लाभार्थी को शौचालय बनाने के लिए 12,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाई यह राशि लाभार्थी को दो किश्तों में दी जाएगी।
- श्रम विभाग के अधिकरियों द्वारा जमीनी निरिक्षण किया जाएगा निरिक्षण में सही पाए जाने पर लाभार्थी को शौचालय निर्माण हेतु 8,000/-रुपए की पहली किश्त दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे दाखिला खारिज़/ खतौनी/ रजिस्ट्री या भूमि दस्तावेज जमा कर सकते है।
- शौचालय निर्माण पूरा होने के बाद लाभार्थी को 4,000/-रुपए की दूसरी किश्त दी जाएगी तथा दूसरी किश्त को प्राप्त करने के लिए आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा।
- आवेदक को दूसरी किश्त के लिए आवेदन करते समय शौचालय निर्माण से जुड़े निम्नलिखित फोटो को जमा अनिवार्य है :-
- पक्की दीवार की फोटो।
- लिंटर वाली छत की फोटो।
- शौचालय के निर्माण से जुड़ी निर्माण श्रमिक की भी फोटो।
- आवेदक द्वारा शौचालय निर्माण हेतु टैंक, पानी तथा सीट की व्यवस्था होनी चाहिए।
- आवेदक जिन्होंने किसी अन्य शौचालय निर्माण सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक आवेदन पत्र को सीएससी सेंटर की सहायता से भर कर योजना के अंतर्गत लाभ को प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को शौचालय बनाने हेतु 12,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को शौचालय निर्माण के लिए सहायता निम्नलिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
किश्त राशि प्रथम किश्त 8,000/-रुपए। द्वितीय किश्त 4,000/-रुपए। कुल 12,000/-रुपए
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में आवेदक निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक ने किसी अन्य शौचालय निर्माण संबंधित योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभ लेने लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- शौचालय निर्माण संबंधित फोटो।
- भूमि दस्तावेज।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभ आवेदन पत्र भर कर प्राप्त कर सकते है।
- निम्नलिखित सेंटर/ केंद्र में उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना का आवेदन पत्र उपलब्ध है :-
- सीएसी सेंटर।
- श्रमिक सुविधा केंद्र।
- एजेंट की सहायता से आवेदन पत्र को केंद्र/ सेंटर में जा कर भर सकते है।
- आवेदक को योजना के लिए आवेदन करने हेतु सभी दस्तावेजों के साथ केंद्र में जाना होगा।
- केंद्र/ सेंटर में जा कर आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदक को पुष्टिप्रमाण पत्र सेंटर द्वारा प्रमाण के रूप में दिया जाएगा।
- श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र की समीक्षा लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
- जाँच पूर्ण होने के बाद लाभार्थी जिनका चयन किया जाएगा उन्हें सहायता स्वरूप 8,000/-रुपए की प्रथम किश्त प्रदान की जाएगी।
- शोचालय के पूर्ण निर्माण होने के बाद लाभार्थी को द्वितीय किश्त दी यानि 4,000/-रुपए राशि दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी 64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड- 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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