उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को शौचालय बनाने हेतु 12,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना।
लाभ शौचालय निर्माण हेतु 12,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हर घर में शौचालय होना आवश्यक है जिसे बीमारियों का खतरा कम हो सके।
  • सभी को शौचालय की आवश्यकता होती है परन्तु किसी न किसी कारण वह उसका निर्माण नहीं कर पाते।
  • निर्माण श्रमिक की आय कम होने के कारण वह अपने घर में शौचालय का अच्छी तरह निर्माण करने में अशक्षम है।
  • स्वच्छता की और श्रमिकों को जागरूक करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भाव एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • लाभार्थी को शौचालय बनाने के लिए 12,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाई यह राशि लाभार्थी को दो किश्तों में दी जाएगी।
  • श्रम विभाग के अधिकरियों द्वारा जमीनी निरिक्षण किया जाएगा निरिक्षण में सही पाए जाने पर लाभार्थी को शौचालय निर्माण हेतु 8,000/-रुपए की पहली किश्त दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक को जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे दाखिला खारिज़/ खतौनी/ रजिस्ट्री या भूमि दस्तावेज जमा कर सकते है।
  • शौचालय निर्माण पूरा होने के बाद लाभार्थी को 4,000/-रुपए की दूसरी किश्त दी जाएगी तथा दूसरी किश्त को प्राप्त करने के लिए आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा।
  • आवेदक को दूसरी किश्त के लिए आवेदन करते समय शौचालय निर्माण से जुड़े निम्नलिखित फोटो को जमा अनिवार्य है :-
    • पक्की दीवार की फोटो।
    • लिंटर वाली छत की फोटो।
    • शौचालय के निर्माण से जुड़ी निर्माण श्रमिक की भी फोटो।
  • आवेदक द्वारा शौचालय निर्माण हेतु टैंक, पानी तथा सीट की व्यवस्था होनी चाहिए।
  • आवेदक जिन्होंने किसी अन्य शौचालय निर्माण सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक आवेदन पत्र को सीएससी सेंटर की सहायता से भर कर योजना के अंतर्गत लाभ को प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को शौचालय बनाने हेतु 12,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को शौचालय निर्माण के लिए सहायता निम्नलिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
      किश्त राशि
      प्रथम किश्त 8,000/-रुपए।
      द्वितीय किश्त 4,000/-रुपए।
      कुल 12,000/-रुपए

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में आवेदक निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक ने किसी अन्य शौचालय निर्माण संबंधित योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभ लेने लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • शौचालय निर्माण संबंधित फोटो।
    • भूमि दस्तावेज।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभ आवेदन पत्र भर कर प्राप्त कर सकते है।
  • निम्नलिखित सेंटर/ केंद्र में उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना का आवेदन पत्र उपलब्ध है :-
    • सीएसी सेंटर।
    • श्रमिक सुविधा केंद्र।
  • एजेंट की सहायता से आवेदन पत्र को केंद्र/ सेंटर में जा कर भर सकते है।
  • आवेदक को योजना के लिए आवेदन करने हेतु सभी दस्तावेजों के साथ केंद्र में जाना होगा।
  • केंद्र/ सेंटर में जा कर आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदक को पुष्टिप्रमाण पत्र सेंटर द्वारा प्रमाण के रूप में दिया जाएगा।
  • श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र की समीक्षा लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
  • जाँच पूर्ण होने के बाद लाभार्थी जिनका चयन किया जाएगा उन्हें सहायता स्वरूप 8,000/-रुपए की प्रथम किश्त प्रदान की जाएगी।
  • शोचालय के पूर्ण निर्माण होने के बाद लाभार्थी को द्वितीय किश्त दी यानि 4,000/-रुपए राशि दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी 64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड- 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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