उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • 60% या उससे अधिक अंक लाने पर बालिकाओ को 10,000/-रुपए से 15,000/-तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
    • बालिकाओ के 70% या उससे अधिक अंक लाने पर 15,000/-रुपए से 20,000/-रुपए तक अनुदान राशि देय होगी।
    • 80% या उससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओ को 20,000/-रुपए से 25,000/-रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना।
लाभ 10,000/-रुपए से 25,000/-रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य की अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी बालिकाए।
नोडल विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • आने वाले समय में हर व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है।
  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति अपने बालिकाओ को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते।
  • सरकार शिक्षा की ओर लड़कियों की भागीदारी को बड़ाने के लिए नयी नयी योजनाओ की शुरुवात करती रहती है।
  • इन्ही समस्याओ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना का उदेश्य यह है की अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओ को शिक्षा लेने की ओर प्रेरित कर पाए तथा उनका विकास हो पाए।
  • योजना के अंतर्गत 60% या उससे अधिक अंक लाने वाली अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओ को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत हाईस्कूल/ मुंशी/ मौलवी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निम्नलिखित अंक के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी :-
    • 60% या उससे अधिक अंक लाने पर 10,000/-रुपए।
    • 70% या उससे अधिक अंक लाने पर 15,000/-रुपए।
    • 80% या उससे अधिक अंक लाने पर 20,000/-रुपए।
  • बालिकाए जिन्होंने इंटरमीडिएट/ आमिल की परीक्षा 60% या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण की है उन्हें निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी:-
    • 15,000/-रुपए 60% या उससे अधिक अंक लाने पर।
    • 20,000/-रुपए 70% या उससे अधिक अंक लाने पर।
    • 25,000/-रुपए 80% या उससे अधिक अंक लाने पर।
  • उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा मदरसा बोर्ड की निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्राए योजना के अंतर्गत पात्र होगी :-
    • हाईस्कूल परीक्षा।
    • समकक्ष मंशी।
    • समकक्ष मौलवी।
    • इंटरमीडिएट।
    • समकक्ष आलिम परीक्षा।
  • योजना के अंतर्गत एक परिवार की केवल दो पुत्रिया ही पात्र होगी।
  • ग्रामिक क्षेत्र की बालिका जिनके परिवार की आय 81,000/-रुपए से अधिक है तथा शहरी क्षेत्र की बालिकाए जिनके परिवार की आय 1,03,000/-रुपए से अधिक है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • छात्राए जो विवाहित है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत बालिकाए जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    अंक हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी इंटरमीडिएट/आलिम
    60% या उससे अधिक अंक पर 10,000/-रुपए 15,000/-रुपए
    70% या उससे अधिक अंक पर 15,000/-रुपए 20,000/-रुपए
    80% या उससे अधिक अंक पर 20,000/-रुपए 25,000/-रुपए

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक जिन्होंने निम्नलिखित संस्थागत परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है वह पात्र है :-
    • हाईस्कूल परीक्षा।
    • समकक्ष मुंशी परीक्षा।
    • समकक्ष मौलवी परीक्षा।
    • इंटरमीडिएट परीक्षा।
    • समकक्ष अलीम परीक्षा।
  • आवेदक ने निम्नलिखित बोर्ड से परीक्षा पास की होनी चाहिए :-
    • उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
    • मदरसा बोर्ड।
  • आवेदक के माता/ पिता की वार्षिक आय निम्नलिखित होनी चाहिए :-
    क्षेत्र आय
    ग्रामिक क्षेत्र 81,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    शहरी क्षेत्र 1,03,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक बालिका अविवाहित होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • ईमेल आईडी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र उमंग पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले मोबाइल नंबर तथा ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण के बाद पोर्टल पर उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक विभाग को चुनना होगा।
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • परीक्षा विवरण।
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • पता विवरण।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • घोषणा।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को प्रोत्साहन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालय से प्राप्त कर सकते है :-
    • जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय।
    • जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उस में पूछी गई जानकरियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदक को आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • शैक्षणिक विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संग्नल करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तवेजो को निम्नलिखित कार्यालय में जमा करना होगा :-
    • विकास खण्ड कार्यालय।
    • जिला कार्यालय।
  • आवेदक ने जिस वर्ष हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट/ समकक्ष परीक्षा पास की है उसी वर्ष आवेदन करना होगा।
  • आवेदन पत्रों की जाँच हेतु जिला स्तर समिति का गठन किया जाएगा।
  • समिति द्वारा जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी बालिका को उनके दिए गए बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0135-2780122.
    • 0135-2788723.
  • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-
    • ukdirectorminority@gmail.com.
    • alpsankhyak1@gmail.com.
  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
    अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम
    अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत
    सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून.
जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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