उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 24/10/2024 - 16:21
उत्तराखण्ड CM
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मुख्यमंत्री महिला एकल महिला स्वरोजगार की जानकारी।
हाइलाइट
  • एकल महिलाओ को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के लिए अनुदान की सुविधा।
  • 2 लाख तक का व्यवसाय स्थापित करने हेतु 75% प्रतिशत अधिकतम 1.5 लाख की राशि का अनुदान।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग संपर्क सूत्र : - 0135-2775814
  • उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग : - dir.icds.ua@gmail.com
उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
आरंभ वर्ष 2024.
लाभ 1.5 लाख रूपए तक का अनुदान।
लाभार्थी राज्य की एकल महिला।
नोडल विभाग उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका एकल महिला स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे मे

  • उत्तराखंड सरकार राज्य की महिलाओ के उत्थान और उनके समग्र विकास हेतु हमेशा तैयार रहती है।
  • इसके लिए उनके द्वारा महिलाओ पर केंद्रित कई योजनाओ को लागु किया है।
  • लेकिन राज्य की एकल महिलाओ को इन योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वह इनसे अभी तक वंचित है।
  • इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना" नाम की एक नई योजना लागु करने का निर्णय लिया है।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा महिलाओ को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
  • स्वरोजगार हेतु राज्य सरकार पात्र महिलाओ को अनुदान दिया जाएगा, जिसकी राशि अधिकतम 1.5 लाख रूपए की होगी ।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा महिलाओ को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा, जो की अधिकतम 1.5 लाख रूपए तक का होगा।
  • योजना अनुसार यदि कोई महिला अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती है तो योजना स्वरुप महिला को 2 लाख तक की राशि पर 75% का अनुदान दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को लागु करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल महिला को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
  • मुख्य तौर पर योजना का लाभ एकल निराश्रित महिलाए, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध से पीड़ित या एसिड हमले से पीड़ित महिला या महिलाओ के बच्चे या तो अविवाहित है या नाबालिक है, को प्राप्त होगा।
  • इसके साथ महिलाओ की आयु 21 से 50 वर्ष के मध्य हो और राज्य की स्थायी निवासी हो।
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महिला किसी भी व्यवसाय का चयन कर खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकती है।
  • व्यवसाय के लिए मुख्य तौर पर बागवानी, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, प्लम्बर कार्य, इलेक्ट्रीशियन, डाटा एंट्री, ब्यूटी पार्लर आदि जैसे व्यवसायों को शुरू कर सकती है।
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ पाने हेतु पात्र महिलाओ को इसके आवेदन पत्र दर्शाये गए माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।
  • पहले आओ, पहले पाओ के तर्ज पर जारी इस योजना का लाभ प्रथम वर्ष में केवल 2,000 हजार महिलाओ को ही दिया जाएगा।
  • नोडल विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में एक समिति गठित की जाएगी जिनके द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
  • सफलतापूर्वक स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को पूरा करने वाले आवेदकों को ही एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • अभी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से जुडी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं कराइ गई है।
  • अतः जैसे ही योजना से जुडी कोई भी विशेष जानकारी या उसके दिशानिर्देश प्राप्त होने पर यहाँ साझा कर दिए जाएंगे।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत राज्य की एकल महिलाओ को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
    • महिलाओ को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाना।
    • 2 लाख तक का व्यवसाय स्थापित करने हेतु 75% प्रतिशत की राशि अनुदान स्वरुप दी जाएगी।
    • अनुदान स्वरूप एक व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख की राशि ही प्राप्त कर सकता है।
    • अनुदान की राशि निम्नलिखित रोजगार शुरू करने के लिए दी जाएगी : -
      • कृषि।
      • बागवानी।
      • पशुपालन।
      • प्लंबिंग।
      • डाटा एंट्री।
      • इलेक्ट्रीशियन।
      • ब्यूटी पार्लर।
      • मुर्गी पालन इत्यादि।

पात्रता की शर्तें

  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ केवल उन्ही महिलाओ को प्राप्त होगा जो योजना के अंतर्गतज़ारी निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
    • महिला उत्तराखंड राज्य की स्थायी निवासी हो।
    • महिला को आयु 21 से 50 वर्ष के मध्य हो।
    • निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग में से हो : -
      • विधवा।
      • परित्यक्ता।
      • किन्नर।
      • अपराध या एसिड हमले की पीड़ित।
      • अवयस्क या अविवाहित बच्चों की माँ।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखंड सरकार की एकल महिला स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्र में लाभार्थी महिलाओ को अपने निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है : -
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • बैंक पासबुक।
    • पैन कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • योजना निर्देशित अन्य दस्तावेज।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मुख्यमंत्री महिला एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • योजना के आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी नहीं की गई है।
  • अतः एकल महिला स्वरोजगार योजना के आवेदन ऑनलाइन मँगाए जाएंगे या ऑफलाइन इसकी जानकारी अस्पष्ट है।
  • योजना के आवेदन की प्रक्रिया प्राप्त होने पर उसे यह साझा कर दिया जाएगा।
  • जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
  • योजना के पहले वर्ष में 2,000 महिलाओ को ही इसका लाभ दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
  • अतः लाभार्थी योजना के आवेदन पत्र उपलब्ध होने पर उसे शीघ्र ही जमा कर दे।

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करे

  • उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग संपर्क सूत्र : - 0135-2775814
  • उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग : - dir.icds.ua@gmail.com
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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