हाइलाइट
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी श्रमिक को अधिकतम 10,000/-रुपए तक की टूलकिट की सहायता दी जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना। |
लाभ | अधिकतम 10,000/-रुपए तक की टूल किट की सहायता दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- देश की प्रगति के लिए निर्माण श्रमिकों का बहुत बढ़ा सहयोग रहता है।
- देश में बुनियादी ढांचे का निर्माण को निर्माण श्रमिकों के माध्यम से किया जाता है।
- निर्माण श्रमिकों का कार्य बहुत ही कठिन तथा जोखिम भरा होता इस कार्य को करने के लिए सुरक्षा तथा चौकसी बनाए रखनी पढ़ती है।
- अच्छे औजार के इस्तेमाल से उनकी जान का खतरा कम हो जाती है तथा कार्य करने में कठिनाई कम हो जाती है।
- सरकार समय समय पर निर्माण श्रमिकों के विकास के लिए नए नए योजनाओ की शुरुवात करती रहती है।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक को लाभ प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिकों को अधिकतम 10,000/-रुपए तक की टूलकिट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- आवेदक जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को श्रमिक कार्ड जमा करना अनिवार्य है।
- लाभार्थियों को यह लाभ पुरे जीवन काल में एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थियों को टूलकिट यानि हाथ के दस्ताने, निर्माण संबंधी टूल, आदि टूल उपलब्ध कराए जाएगे।
- श्रमिक सुविधा केन्द्रो की सहायता से आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी श्रमिक को अधिकतम 10,000/-रुपए तक की टूलकिट की सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी को यह लाभ केवल एक ही बार दिया जाएगा।
- लाभार्थियों को निम्नलिखित औजार के लिए सहायता दी जाएगी :-
- हाथ के दस्ताने।
- निर्माण संबंधी टूल।
- आदि।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक उत्तरखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- आयु प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत लाभ आवेदन करके के प्राप्त कर सकते है।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के आवेदन पत्र निम्नलिखित केंद्र/ सेंटर में उपलब्ध है :-
- उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
- उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
- आवेदक को केंद्र में जाना होगा तथा केंद्र/ सेंटर में एजेंट की सहायता से वह अपना आवेदन कर सकते है।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र को भरना के बाद प्रमाण के तोर पर पुष्टिकरण दस्तावेज प्रमाण स्वरूप आवेदक को दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- आवेदक के आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच होने के बाद उनके मान्य सिद्ध हो जाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- स्वीकृति प्राप्त होने के बाद चयनित किए गए लाभार्थियों को टूलकिट की सहायता प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड- 248001.
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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