उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी श्रमिक को अधिकतम 10,000/-रुपए तक की टूलकिट की सहायता दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना।
लाभ अधिकतम 10,000/-रुपए तक की टूल किट की सहायता दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • देश की प्रगति के लिए निर्माण श्रमिकों का बहुत बढ़ा सहयोग रहता है।
  • देश में बुनियादी ढांचे का निर्माण को निर्माण श्रमिकों के माध्यम से किया जाता है।
  • निर्माण श्रमिकों का कार्य बहुत ही कठिन तथा जोखिम भरा होता इस कार्य को करने के लिए सुरक्षा तथा चौकसी बनाए रखनी पढ़ती है।
  • अच्छे औजार के इस्तेमाल से उनकी जान का खतरा कम हो जाती है तथा कार्य करने में कठिनाई कम हो जाती है।
  • सरकार समय समय पर निर्माण श्रमिकों के विकास के लिए नए नए योजनाओ की शुरुवात करती रहती है।
  • उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक को लाभ प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिकों को अधिकतम 10,000/-रुपए तक की टूलकिट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • आवेदक जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक को श्रमिक कार्ड जमा करना अनिवार्य है।
  • लाभार्थियों को यह लाभ पुरे जीवन काल में एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थियों को टूलकिट यानि हाथ के दस्ताने, निर्माण संबंधी टूल, आदि टूल उपलब्ध कराए जाएगे।
  • श्रमिक सुविधा केन्द्रो की सहायता से आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी श्रमिक को अधिकतम 10,000/-रुपए तक की टूलकिट की सहायता दी जाएगी।
    • लाभार्थी को यह लाभ केवल एक ही बार दिया जाएगा।
    • लाभार्थियों को निम्नलिखित औजार के लिए सहायता दी जाएगी :-
      • हाथ के दस्ताने।
      • निर्माण संबंधी टूल।
      • आदि।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक उत्तरखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
    • आयु प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
    • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत लाभ आवेदन करके के प्राप्त कर सकते है।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के आवेदन पत्र निम्नलिखित केंद्र/ सेंटर में उपलब्ध है :-
    • उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
    • उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
  • आवेदक को केंद्र में जाना होगा तथा केंद्र/ सेंटर में एजेंट की सहायता से वह अपना आवेदन कर सकते है।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरना के बाद प्रमाण के तोर पर पुष्टिकरण दस्तावेज प्रमाण स्वरूप आवेदक को दिया जाएगा।
  • आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • आवेदक के आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच होने के बाद उनके मान्य सिद्ध हो जाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
  • स्वीकृति प्राप्त होने के बाद चयनित किए गए लाभार्थियों को टूलकिट की सहायता प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड- 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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