झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छत्रवृत्ति योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
Scheme Open
झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छत्रवृत्ति योजना लोगो
हाइलाइट
  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए 5,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • कक्षा 9वीं से और अन्य समान या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 10,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 20,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 50,000/- रुपए की छात्रवृति।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना।
लाभ
  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए 5,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • कक्षा 9वीं से और अन्य समान या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 10,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 20,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 50,000/- रुपए की छात्रवृति।
नोडल विभाग श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग झारखण्ड।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन झारखण्ड श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना की शुरुआत झारखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • झारखण्ड, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • कक्षा 1 से 5वीं तक को छोड़कर किसी भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या 45% अंक प्राप्त करने की हो।
    • किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो।
  • यह योजना झारखण्ड राज्य के गरीब वर्ग के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए 5,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • कक्षा 9वीं से और अन्य समान या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 10,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 20,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 50,000/- रुपए की छात्रवृति।
  • इस योजना के लाभार्थी छात्रों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों में सक्षम बनाने में मदद मिलती है।
  • पात्र व्यक्ति झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    श्रेणी छात्रवृति राशि
    कक्षा 1 से 8वीं तक। 5,000/-
    कक्षा 9 से 12वीं और अन्य समान या समकक्ष
    पाठ्यक्रम के लिए।
    10,000/-
    स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम
    (डिप्लोमा सहित) (इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर)।
    20,000/-
    इंजीनियरिंग तथा मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल
    तथा इंजीनियरिंग कोर्स में।
    50,000/-

पात्रता

  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक एक छात्र होना चाहिए।
    • पंजीकृत श्रमिक के दो बच्चो को इस योजना का लाभ मिलेगा।
    • कक्षा 1 से 5वीं तक को छोड़कर किसी भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या 45% अंक प्राप्त करने की हो।
    • किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • माता-पिता का ई-श्रम कार्ड।
    • निर्माण श्रमिक के रूप में माता-पिता का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
    • पिछली योग्यता परीक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट/ मार्कशीट।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • इस योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं झारखण्ड श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को झारखण्ड श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • पूर्ण जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप अटैच कर दें।
  • इन सभी जानकारियों को भरने के बाद, आपको आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक छात्रों को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

Do you have any question regarding schemes, submit it in scheme forum and get answers:

Feel free to click on the link and join the discussion!

This forum is a great place to:

  • Ask questions: If you have any questions or need clarification on any aspect of the topic.
  • Share your insights: Contribute your own knowledge and experiences.
  • Connect with others: Engage with the community and learn from others.

I encourage you to actively participate in the forum and make the most of this valuable resource.

टिप्पणियाँ

English

टिप्पणी

My class 9 subject English

Math

आपका नाम
Jitendra mehta
टिप्पणी

Samajik Karan

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन