झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छत्रवृत्ति योजना
हाइलाइट
- झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए 5,000/- रुपए की छात्रवृति।
- कक्षा 9वीं से और अन्य समान या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 10,000/- रुपए की छात्रवृति।
- स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 20,000/- रुपए की छात्रवृति।
- इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 50,000/- रुपए की छात्रवृति।
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम |
झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना। |
लाभ |
- झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए 5,000/- रुपए की छात्रवृति।
- कक्षा 9वीं से और अन्य समान या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 10,000/- रुपए की छात्रवृति।
- स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 20,000/- रुपए की छात्रवृति।
- इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 50,000/- रुपए की छात्रवृति।
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नोडल विभाग |
श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग झारखण्ड। |
आवेदन का तरीका |
ऑनलाइन झारखण्ड श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे में
- झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना की शुरुआत झारखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
- झारखण्ड, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना का संचालन किया जा रहा है।
- झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- कक्षा 1 से 5वीं तक को छोड़कर किसी भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या 45% अंक प्राप्त करने की हो।
- किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो।
- यह योजना झारखण्ड राज्य के गरीब वर्ग के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए 5,000/- रुपए की छात्रवृति।
- कक्षा 9वीं से और अन्य समान या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 10,000/- रुपए की छात्रवृति।
- स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 20,000/- रुपए की छात्रवृति।
- इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 50,000/- रुपए की छात्रवृति।
- इस योजना के लाभार्थी छात्रों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों में सक्षम बनाने में मदद मिलती है।
- पात्र व्यक्ति झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
श्रेणी |
छात्रवृति राशि |
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कक्षा 1 से 8वीं तक। |
5,000/- |
कक्षा 9 से 12वीं और अन्य समान या समकक्ष
पाठ्यक्रम के लिए। |
10,000/- |
स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम
(डिप्लोमा सहित) (इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर)। |
20,000/- |
इंजीनियरिंग तथा मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल
तथा इंजीनियरिंग कोर्स में। |
50,000/- |
पात्रता
- झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक छात्र होना चाहिए।
- पंजीकृत श्रमिक के दो बच्चो को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- कक्षा 1 से 5वीं तक को छोड़कर किसी भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या 45% अंक प्राप्त करने की हो।
- किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- माता-पिता का ई-श्रम कार्ड।
- निर्माण श्रमिक के रूप में माता-पिता का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- पिछली योग्यता परीक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट/ मार्कशीट।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- इस योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं झारखण्ड श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को झारखण्ड श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- पूर्ण जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप अटैच कर दें।
- इन सभी जानकारियों को भरने के बाद, आपको आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक छात्रों को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
जाति |
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार |
योजना का प्रकार |
सरकार |
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