झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
हाइलाइट
- झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र युवाओ को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है:-
- योजना के तहत सरकार इंजीनिरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईटीआई, आईआईएम में पढ़ाई हेतु 15 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करेगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2490070
- झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dhtejharkhand@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम |
झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। |
आरंभ होने की तिथि |
2022 |
लाभ |
- झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र युवाओ को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है:-
- योजना के तहत सरकार इंजीनिरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईटीआई, आईआईएम में पढ़ाई हेतु 15 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करेगी।
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नोडल विभाग |
झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। |
आवेदन का तरीका |
ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
- झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है।
- इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को बैंक द्वारा बिना सिक्योरिटी के ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
- झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- राज्य के 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
- झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र युवाओ को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है:-
- योजना के तहत सरकार इंजीनिरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईटीआई, आईआईएम में पढ़ाई हेतु 15 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करेगी।
- योजना के अंतर्गत ऋण की राशि 15 साल के भीतर चुकानी होगी, इस पर उन्हें चार प्रतिशत ब्याज देना होगा।
- छात्र ऋण की राशि का 70 % कॉलेज फीस के रूप में और 30 फीसदी राशि रहने, खाने और पाठ्यपुस्तकों पर खर्च कर सकेंगे।
- लाभार्थियों को पढ़ाई पूरी होने के एक साल बाद उन्हें ईएमआई का भुगतान करना होगा।
- योजना के तहत छात्रों से ऋण के लिए बैंको की ओर से प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी।
- पात्र व्यक्ति झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र युवाओ को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है:-
- योजना के तहत सरकार इंजीनिरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईटीआई, आईआईएम में पढ़ाई हेतु 15 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करेगी।
पात्रता
- झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- राज्य के 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सवपर्थम झारखण्ड, उच्च शिक्षा विभाग कार्यलय पे संपर्क कर आवेदन करे।
- इसके पश्चात् आवेदक को झारखण्ड गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद लाभार्थी को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2490070
- झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dhtejharkhand@gmail.com
- झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पता :-
तीसरी मंजिल, योजना भवन, नेपाल
हाउस, डोरंडा रांची, झारखंड - 834002
जाति |
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार |
योजना का प्रकार |
सरकार |
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