झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Sat, 03/08/2024 - 17:12
झारखंड CM
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झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना लोगो।
हाइलाइट
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना में स्किल मिशन के तहत युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    • यदि प्रशिक्षण केंद्र गैर आवासीय है तो वहाँ आने-जाने हेतु 1,000 रूपए यात्रा भत्ता प्रतिमाह दिए जाएंगे।
    • प्रशिक्षण लेने के तीन महीने के भीतर रोजगार न मिलने पर रोजगार भत्ते का प्रावधान है, जिसमे : -
      • युवको को प्रतिमाह 1,000/- रुपए और
      • युवतियों, दिव्यांग, और परलैंगिक को 1,500/- रुपए रोजगार प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18001233444
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना हेल्पडेस्क : - skilljharkhand@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना।
आरम्भ वर्ष 2022.
लाभ
  • निशुल्क कौशल प्रशिक्षण।
  • गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने के लिए 1,000/- रूपए प्रतिमाह।
  • प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को रोजगार न मिलने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता।
    • युवको को एक हजार रूपए।
    • युवितयों/ दिव्यांग/ परलैंगिक को 1,500/- रूपए।
लाभार्थी राज्य के बेरोजगार युवा।
नोडल विभाग झारखंड कौशल विकास मिशन सोसायटी।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होंगे।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के युवाओ के लिए वर्ष 2022 में 'मुख्यमंत्री सारथी योजना' की शुरुआत की थी।
  • इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओ को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है।
  • सरकार द्वारा इस योजना को राज्य के सभी 24 जिलों में संचालित किया जा रहा है, जिसको लाभ काफी संख्या में युवा ले चुके है।
  • यह योजना युवक एवं युवितयों के साथ दिव्यांग व्यक्ति और परलैंगिक के लिए है।
  • योजना को अन्य नाम जैसे की 'झारखण्ड सारथी योजना', और 'झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी निशुल्क प्रशिक्षण योजना' से भी जाना जाता है।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना को लागु करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उम्मीदवारो को तकनीकी कौशल के गुण के साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है।
  • योजना के सुचारु रूप से संचालन की जिम्मेदारी राज्य के कौशल विकास मिशन सोसाइटी को दी गई है।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निम्नलिखित चार उप योजनाए संचालित की जा रही है : -
    • सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना (एस.जे.के.वि.वाई)।
    • दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (डीडी यूके)।
    • एम्प्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विद कॉलेज एजुकेशन (एक्सेल)।
    • ब्लॉक लेवल इंस्टिट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्वीजीशन (बिरसा)।
  • इस योजना का लाभ राज्य के उन व्यक्तियों को प्राप्त होगा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है।
  • वही बिरसा योजना के लिए आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है।
  • इसके साथ ही व्यक्ति ने न्यूनतम 5 वी तक की शिक्षा ग्रहण की हो।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना में व्यक्ति अपनी रूचि अनुसार काउन्सलिंग के द्वारा अपनी ट्रेड का चयन कर सकता है।
  • चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण आवासीय तथा गैर आवासीय केन्द्रो के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा, जो की सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों में स्थापित किये गए है।
  • यदि कसी व्यक्ति का चयन किसी गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में होता है, तो उक्त व्यक्ति को सरकार द्वारा आने जाने हेतु 1,000/- रूपए परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवको को तीन माह के भीतर रोजगार न मिलने की स्थिति में रोजगार भत्ते देने का भी प्रावधान है।
  • सरकार द्वारा यह व्यक्ति को अगले एक वर्ष तक रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा।
  • रोजगार भत्ते के रूप में युवको को प्रतिमाह एक 1,000/- रूपए वही युवतियों/दिव्यांग/परलैंगिक को 1,500/- रुपयों का भत्ता दिया जाएगा।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत मिलने वाला भत्ता उक्त व्यक्ति को उसके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा।
  • योजना सम्बंधित किसी भी समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना के हेल्पलाइन नंबर 18001233444 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते है।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन माधयम से आवेदन कर सकते है।
  • आवेदन हेतु आवेदकों को अपने जरूरी विवरण के साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
  • पंजीकरण के पश्चात चयनित व्यक्ति को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना की जानकारी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना में स्किल मिशन के तहत युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    • यदि प्रशिक्षण केंद्र गैर आवासीय है तो वहाँ आने-जाने हेतु 1,000 रूपए यात्रा भत्ता प्रतिमाह दिए जाएंगे।
    • प्रशिक्षण लेने के तीन महीने के भीतर रोजगार न मिलने पर रोजगार भत्ते का प्रावधान है, जिसमे : -
      • युवको को प्रतिमाह 1,000/- रुपए और
      • युवतियों, दिव्यांग, और परलैंगिक को 1,500/- रुपए रोजगार प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।
योजना का नाम प्रशिक्षण केंद्र। प्रशिक्षण की अवधि। प्रशिक्षण केन्द्रो की संख्या।
सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना। आवासीय एवं गैर आवासीय न्यूनतम 300 घंटे। 72
दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र। केवल आवासीय। 576 घंटे 61
एम्प्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विथ कॉलेज एडुकातिन एंड लर्निंग (एक्सेल) कॉलेज के माध्यम से। 210 घंटे। 12
ब्लॉक लेवल इंस्टिट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्वीजीशन (बिरसा) गैर आवासीय केंद्र के माध्यम से। 300 घंटे। 80

पात्रता

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना के लिए केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही पात्र होंगे : -
    • केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी ही इसके लिए पात्र होंगे।
    • आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
    • बिरसा योजना के लिए एससी/एसटी/ओबीसी आवेदक की अधिकतम आयु की सीमा 50 वर्ष निर्धारित है।
    • आवेदक न्यूनतम 5वी पास होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है : -
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आयु का प्रमाण।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • मोबाइल नंबर।
    • बैंक दस्तावेज।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

पंजीकरण

  • पंजीकरण हेतु व्यक्ति को सर्वप्रथम झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • मुख्य पेज पर 'पंजीकरण' के लिंक में 'उम्मीदवार पंजीकरण' का चुनाव करे।
  • चयन पश्चात व्यक्ति के समक्ष मुख्यमंत्री सारथी योजना का पंजीकरण पत्र प्रस्तुत हो जाएगा।
  • पंजीकरण प्रोफाइल बनने के पश्चात प्राप्त पंजीकरण संख्या से वेबसाइट पर लॉगिन करे।
  • यूजर आईडी और पासवर्ड की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जाएगी।
  • लॉगिन पश्चात, आपके समक्ष उम्मीदवार की प्रोफाइल प्रस्तुत होगी।
  • पेज के बाएं तरफ पंजीकरण के लिंक का चुनाव करके अपने विवरण को अपडेट करे।
  • इसके पश्चात व्यक्ति को अगले भाग में निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे : -
    • बैंक सम्बंधित।
    • संपर्क सूत्र।
    • शिक्षा सम्बंधित।
  • इन विवरण को दर्ज करने के पश्चात व्यक्ति को उसकी पंजीकरण संख्या जारी कर दी जाएगी।
  • सफलतम पंजीकरण के पश्चात व्यक्ति को टीएसपी द्वारा चयनित तिथि को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18001233444
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना हेल्पडेस्क : - skilljharkhand@gmail.com
  • श्रम विभाग, झारखण्ड पता :- नेपाल हाउस, डोरंडा रांची, झारखंड -834002

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