हाइलाइट
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलाओ को सरकार द्वारा प्रत्येक माह 1,000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18008900215
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2400757
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की हेल्पडेस्क :- swdjharkhand@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना। |
आरंभ दिवस | 3 अगस्त 2024. |
लाभ | 1,000/- रूपए की मासिक आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के गरीब वर्ग की महिलाए। |
नोडल विभाग | महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चम्पई सोरेन जी द्वारा राज्य की महिलाओ के लिए एक नवीनतम योजना की घोषणा की गई है।
- कैबिनेट मीटिंग अध्यक्षता करते हुए सीएम ने 'मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' की घोषणा की।
- महिलाओ को केंद्रित मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य की सभी वर्ग की गरीब बहन और बेटी लाभान्वित होंगी।
- घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने योजना का नाम मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना रखा था जिसे बाद में बदलकर 'मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना' कर दिया गया।
- हालाँकि घोषित योजना को अन्य नाम जैसे की 'मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' को 'मुख्यमंत्री माई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' से भी जाना जाएगा।
- सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलम्बन योजना के तहत सभी पात्र महिलाओ को सरकार द्वारा 1,000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रत्येक माह प्रदान की जाएगी।
- इसका मलतबा प्रत्येक लाभार्थी महिला को मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष में कुल 12,000 /-रूपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- योजना का मुख्य मकसद राज्य की गरीब वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली सभी महिलाओ को आर्थिक सम्बल प्रदान करना और उन्हें स्वावलम्बी बनाना है।
- राज्य की तक़रीबन 40 लाख महिलाए मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकेंगी।
- इस योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागु करने हेतु सरकार द्वारा राज्य के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है।
- योजना का लाभ राज्य की उन महिलाओ को प्रदान किया जाएगा इनकी आयु 21 से 50 वर्ष के मध्य है।
- ऐसी महिला जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है उनके लिए सरकार द्वारा पहले से ही 'झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना' के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- इसके साथ ही लाभार्थी महिलाओ को योजना के अंतर्गत जारी की गई अन्य पात्र मापदंडो को भी पूर्ण करना आवश्यक है।
- सरकार के अनुसार योजना का लाभ 40 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओ को प्राप्त होगा, जिसके लिए सरकार द्वारा सालाना 4,000 करोड़ से भी अधिक का खर्च वहन किया जाएगा। ।
- मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से 3 अगस्त 2024 से स्वीकारे जाएंगे।
- इसके लिए सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, वार्ड एवं सभी निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्रो पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।
- इस कैंप के माध्यम से आवेदक मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के फॉर्म प्राप्त और जमा दोनों कर सकते है।
- सरकार द्वारा इन कैंप का आयोज 3 अगस्त से 10 अगस्त 2024 तक ही किया जाएगा।
- 10 अगस्त 2024 के बाद लाभार्थी योजना के आवेदनों को अपने नजदीकी प्रज्ञा केन्द्रो में जाकर जमा कर सकते है।
- मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक महीने की 15 तारीख या उससे पहले जमा कर दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के तहत :-
- राज्य सरकार द्वारा पात्र महिलाओ को प्रत्येक माह एक हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- यह राशि राज्य की 21 से 50 वर्ष की महिलाओ को प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- झारखण्ड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल उन्ही महिलाओ को प्राप्त होगा जो उसके अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
- आवेदक राज्य का स्थाई निवासी हो।
- लाभ केवल महिला आवेदक को प्राप्त होगा।
- महिला की आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना आवश्यक है।
- आवेदक के पास स्वयं का आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
- ऊपर दी गई पात्रता के अलावा, आवेदक के पास निम्नलिखित में से कोई एक राशन कार्ड हो : -
- पीला राशन कार्ड।
- गुलाबी राशन कार्ड।
- सफ़ेद राशन कार्ड।
- हरा राशन कार्ड।
अपात्रता
- झारखण्ड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ उन महिलाओ को प्राप्त नहीं होगा सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करती है : -
- ऐसे परिवार जो आयकर दाता हो।
- यदि महिला ईपीएफ खाताधारक हो।
- आवेदक स्वयं या उनके पति : -
- केंद्र/ राज्य सरकार /सार्वजानिक क्षेत्र के उपकर्म /स्थानीय निकाय /विधिक निकाय/ सरकार से सहायतार्थ शिक्षण संस्थान में नियमित/ स्थाईकर्मी /संविदाकर्मी/मानदेय रूप में कार्यरत हो।
- सेवानिवृति हो चुके ऐसे व्यक्ति जो स्वयं या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो।
- किसी व्यक्ति को बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किसी अन्य योजना के तहत लाभ मिल रहा हो।
- परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में या पूर्व में सांसद या विधायक हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के आवेदन के दौरान लाभार्थी को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनकी सूची कुछ इस प्रकार से है :-
- आधार कार्ड।
- वोटर कार्ड।
- बैंक पासबुक।
- राशन कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- पैन कार्ड।
- स्वः घोषणा प्रमाण पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा किये जा सकते है।
- इसके लिए लाभार्थी महिलाओ को मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इन आवेदन पत्रों को आंगबाड़ी कर्मचारियों द्वारा लाभार्थी महिलाओ को घर-घर जाकर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इसके साथ ही लाभार्थी महिला मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र अपने नजदीकी पंचायत/वार्ड और आंगनवाड़ी केन्द्रो में आयोजित कैंप से प्राप्त कर सकते है।
- सरकार द्वारा इन स्थानों में विशेष कैंप का आयोजन 3 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 तक किया जाएगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों को सही ढंग से भरकर और जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करके कैंप में उपस्थित अधिकारी के पास जमा करा दे।
- ध्यान रहे आवेदन जमा करते समय आवेदक के आधार कार्ड और फोटोग्राफ का मिलान किया जाएगा, जिसके लिए आवेदक की उपस्थित अनिवार्य है।
- जांच के पश्चात विभाग द्वारा लाभार्थियों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिसके अनुरूप उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- विशेष कैंप के बाद आवेदक मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र को अपने नजदीकी प्रज्ञा केन्द्रो में जाकर जमा कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी (माई-कुई) स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र।
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना स्वः घोषित प्रमाण पत्र।
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देश।
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट।
सम्पर्क करने का विवरण
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18008900215
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2400757
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की हेल्पडेस्क :- swdjharkhand@gmail.com
- प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा,
रांची -834004
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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5 | झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना | झारखंड | |
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7 | झारखण्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना | झारखंड | |
8 | झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना | झारखंड | |
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टिप्पणियाँ
जिनके पास जाती आवासीय आय नही बना है।।
जिन मां बहन को जाती आय आवासी नही बना है उनका किया होगा
क्योंकि विभाग में ये सब बनाने में समय भी लगता है।।।
क्योंकि सबसे खराब काम कर्मचारी करता है।।।।
धनबाद गोविंदीपुर पर्कखंड के ।।।।
Hindi
Ha
Ham bhut garib hai mujhe kuch labh nhi mila hai jharkhand sarkar
Jay jharkhand
Jharkhand mukhiyamantri suaa sistar beti yojna
Beti yojna
Jharkhand mukhmantri bahan beti yojna genral ke liea cast cirtif
genral cast ke liea cast cirtificate chiea keya.or awasies koyn saal ka did se banega disha nirdesh de.
Ratoin card me nam nhi hai
Mera ratoin crad hai par mera bibi nam hai jora gaya hai kay kare CM sar
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