झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लोगो
हाइलाइट
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • व्यवसाय शुरू करने हेतु 25 लाख रुपये तक का ऋण।
    • 40 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान।
    • 50 हजार रूपए तक के ऋण के लिए किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2400215
    • 0651-2446282
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना।
आरंभ होने की तिथि 13 फरवरी 2021 
लाभ
  • व्यवसाय शुरू करने हेतु 25 लाख रुपये तक का ऋण।
  • 40 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान।
नोडल विभाग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गयी है।
  •  राज्य के गांव क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र के नागरिकों को कम ब्याज पर 25 लाख का ऋण सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। 
  • इसके साथ साथ 40% अनुदान (सब्सिडी) या 5 लाख रुपये सरकार की तरफ से प्रदान किये जायेंगे 
  • अगर ऋण 5 लाख रुपए है और अनुदान 2 लाख रुपए (40 %) तो शेष 3 लाख पर ही इएम्आई और ब्याज लगेगा।
  • कुल ऋण से अनुदान घटा कर शेष राशि पर लगेगा सिर्फ 6% वार्षिक ब्याज।
  • वाहन तथा प्लांट एवं मशीन से सम्बंधित ऋण में किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं होगी।
  • ऋण राशि के बराबर चल /अचल संपति भी गारंटी के रूप में मान्य होगी।
  • 50 हज़ार से अधिक ऋण लेने के लिए निम्न से कोई एक गारंटर की आवश्यकता होगी :-
    • वर्तमान अथवा पूर्व नीवंचित जनप्रतिनिधि।
    • सरकारी कार्यरत अथवा रिटार्यड कर्मी।
    • निजी संस्थान में कार्यरत अथवा रिटार्यड कर्मी।
    • आयकरदाता।
  • यदि आवेदक दिव्यांग है तो उस स्थिति में आवेदक को दिव्यांगता (कम से कम 40%) संबंधित प्रमाण पत्र समर्प्रित करना अनिवार्य होगा।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं ले सकती है।
  • आदिवासी , दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवा भी कर सकेंगे अपना रोज़गार।
  • पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • व्यवसाय शुरू करने हेतु 25 लाख रुपये तक का ऋण।
    • 40 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान।
    • 50 हजार रूपए तक के ऋण के लिए किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं।

पात्रता

  • झारखण्ड राज्य के मूलनिवासी।
  • 18 साल से 50 साल के नागरिक।
  • परिवार की आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
  • आवेदक सरकारी सेवा में न हो।
  • निमिन्लिखित श्रेणी के व्यक्ति :-
    • सखी मंडल की महिलाएं।
    • अनुसूचित जाति।
    • अनुसूचित जनजाति।
    • अल्पसंख्यक वर्ग।
    • दिव्यांगजन।
    • पिछड़ा वर्ग।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
    • जातिप्रमाण पत्र।
    • मूलनिवास प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने हेतु निम्न विभागों में किसी एक विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
    • जिला कल्याण पदाधिकारी
    • झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम (शाखा कार्यालय)।
    • झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम (शाखा कार्यालय)।
    • झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाती सहकारिता विकास निगम (शाखा कार्यालय)।
    • झारखण्ड राज्य अल्पसंख्य वित्त एवं विकास निगम।
  • सवप्रथम किसी एक विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र को कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात आवेदन पत्र में दी पूछी सभी जानकारी को भरना होगा।
  • इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलंगन करें।
  • इसके पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित कार्यालय में जमा कर दें।
  • इस प्रकार आवेदक की झारखण्ड रोजगार सृजन योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2400215
    • 0651-2446282
  • अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाती ,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पता:-
    परियोजना भवन, धुर्वा, रांची - 834004
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

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शबसीडी वाला पैसा शोरुम वाला खा गया केया करे बताये भाई

पर्मालिंक

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मेरे साथ धोका हो गया है आएशर शोरुम वाला मेरे साथ धोका किया है ईस का शीकायत दर्ज कहा करे बताये

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