हाइलाइट
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को सिलाई मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी अधिकतम एक बार सिलाई मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता ले सकता है।
- 3,500/- रुपए की वित्तीय सहायता लाभार्थी को सिलाई मशीन खरीदने के लिए दी जाएगी।
- लाभार्थी को निर्माण कामगार बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता के बदले सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई जा सकती है।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना। |
लाभ | निर्माण कामगार महिलाओ को सिलाई मशीने के लिए 3,500/-रुपए की वित्तीय सहायता। |
लाभार्थी | हरियाणा की निर्माण कामगार महिलाए। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना की शुरुवात की गई है।
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना का महत्वपूर्ण उदेश यह है की निर्माण श्रमिक महिलाओ की आय को बड़ाने के लिए एक सहायता प्रदान की जाए।
- योजना के अंतर्गत महिलाओ को सिलाई मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी अथवा अगर निर्माण कामगार बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की गई तो लाभार्थी महिला को सिलाई मशीन प्रदान कराई जा सकती है।
- लाभार्थी को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 3,500/-रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- जिन निर्माण कामगार महिलाओ की निर्माण कामगार बोर्डे में नयूनतम एक वर्ष की सदयस्ता है वह योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक महिला को सिलाई मशीन से जुड़ी निम्नलिखित जानकारी जमा करनी होगी :-
- सिलाई मशीन की कीमत।
- सिलाई मशीन का खरीदने का श्रोत्र।
- सिलाई मशीन की खरीदने की तिथि।
- सिलाई मशीन का ट्रेड मार्क।
- लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है ।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को सिलाई मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी अधिकतम एक बार सिलाई मशीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता ले सकता है।
- 3,500/- रुपए की वित्तीय सहायता लाभार्थी को सिलाई मशीन खरीदने के लिए दी जाएगी।
- लाभार्थी को निर्माण कामगार बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता के बदले सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई जा सकती है।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होनी चाहिए।
- आवेदक की निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
- जो आवेदक महिला योजना का लाभ एक बार ले चुकी है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक है :-
- हरियाणा में निवासी का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
- सिलाई मशीन की कीमत तथा खरीदने के श्रोत का प्रमाण।
- बैंक खाते के जानकारी।
- घोषणा पत्र।
- वर्क स्लिप।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकता है, जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है ।
- आवेदक को हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना का लाभ लेने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- राज्य का नाम।
- ईमेलआईडी।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड को भरना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना का चयन करना होगा।
- योजना का समस्त विवरण भरना होगा तथा योजना से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- इस प्रकार हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना के आवेदन पत्र को भरने की प्रक्रिया सम्पत हो जाएगी।
- आवेदन की जाँच सबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को सिलाई मशीन ख़रीदने के लिए 3,500/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
- साथ ही लाभार्थी SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज के अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है ।
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना घोषणा पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना वर्क स्लिप।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
चंडीगढ़ - 160 017.
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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