Highlights
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को संकर्मित बीमारी या कार्य स्थल में दुर्घटना के कारण विकलांग होने पर 3000 रुपए प्रति महीने पेंशन प्रदान की जाएगी।
Website
Customer Care
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना। |
लाभ | निर्माण कामगार को कार्य स्थल पर दुघटना या संक्रमण बीमारी होने पर पेंशन प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | हरियाणा के निर्माण कामगार। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना के अंर्तगत निम्नलिखित कारण से विकलांग हुए निर्माण कामगार को पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी :-
- निर्माण कार्य करते समय कार्य स्थल दुर्घटना होने से विकलांग होने पर।
- संक्रामक बीमारी से विकलांग होने पर।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
- हरियाणा अपंगता पेंशन योजना।
- हरियाणा निशक्तता पेंशन योजना।
- लाभार्थी को 3000 प्रति माह सहायता पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएगे ।
- आवेदक जो 70 प्रतिशत से कम विकलांग है वह योजना के पात्र नहीं है।
- आवेदक की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में तीन वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए और जिन आवेदकों की सदयस्ता तीन वर्ष से काम है वह योजना के पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को संकर्मित बीमारी या कार्य स्थल में दुर्घटना के कारण विकलांग होने पर 3000 रुपए प्रति महीने पेंशन प्रदान की जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक को 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की विकलांगता होनी चाहिए।
- आवेदक की निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम तीन वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
- आवेदक सकर्मिक बीमारी या कार्य स्थल में निर्माण कार्य करते समय दुर्घटना से विकलांग हुआ हो।
- आवेदक किसी अन्य विकलांग पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेदज आवश्यक है :-
- स्थाई प्रमाण पत्र/हरियाणा निवास प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- वर्क स्लिप।
- घोषणा पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
- जाती प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
आवेदन की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना का आवेदन पत्र भरने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- आधार कार्ड।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए हुआ यूजर नाम और पसवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद लाभार्थी को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निशक्तता पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना अन्तोदय पोर्टल पर हरियाणा निशक्तता पेंशन योजना के नाम से उपलब्ध है।
- योजना के समस्त विवरण भरकर आवयश्क दस्तावेज पोर्टल पर उपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन हर महीने दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है।
- साथ ही लाभार्थी SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज के अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है ।
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना घोषणा पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना वर्क स्लिप।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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