Highlights
- हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर 50 हज़ार से 5 लाख तक की पुरस्कार राशि।
Customer Care
- कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2571553
- 0172-2571544
- 0172-2563242
- 1800-180-2117
- कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :-
- agriharyana2009@gmail.com
- agriharyana@nic.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का संचालन किया जाएगा।
- हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का मकसद प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन देना है।
- जैविक कृषि, पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, नई तकनीक, टिकाऊ कृषि, एकीकृत कृषि प्रणालियों आदि को अपनी कृषि से जोड़ने पर किसान को पुरस्कृत किया जाता है।
- हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- प्रथम पुरस्कार हेतु किसान के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि का होना आवश्यक है।
- 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसान तृतीय पुरस्कार के पात्र होंगे।
- भूमि का कृषि योग्य होना आवश्यक है।
- जिन किसानों के पास 5 एकड़ के कम जमीन है और वे कृषि एवं बागवानी में उत्कृष्ट कार्य कर रहे है, वे भी प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।
- 10 एकड़ भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
- राज्य स्तर पर विजेता किसान को पाँच लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार।
- राज्य स्तर पर तीन लाख रुपए के दो दिव्तीय पुरस्कार दिए जाते है।
- राज्य स्तर पर एक लाख रुपए के पाँच तृतीय पुरस्कार दिए जाते है।
- जिला स्तर पर भी 50 हज़ार रुपए के चार पुरस्कार दिए जाते है।
- 5-10 एकड़ भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
- प्रत्येक जिले के 4 किसानों को 50,000 रुपए प्रति पुरस्कार दिया जायेगा।
- कुल पुरस्कारों की संख्या 88 होगी।
- 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
- 10,000 /- रुपए प्रति एकड़ अधिकतम 50,000 /- रुपए प्रति किसान की धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा।
- पात्र व्यक्ति हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- 10 एकड़ भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
- राज्य स्तर पर विजेता किसान को पाँच लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार।
- राज्य स्तर पर तीन लाख रुपए के दो दिव्तीय पुरस्कार दिए जाते है।
- राज्य स्तर पर एक लाख रुपए के पाँच तृतीय पुरस्कार दिए जाते है।
- जिला स्तर पर भी 50 हज़ार रुपए के चार पुरस्कार दिए जाते है।
- 5-10 एकड़ भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
- प्रत्येक जिले के 4 किसानों को 50,000 रुपए प्रति पुरस्कार दिया जायेगा।
- कुल पुरस्कारों की संख्या 88 होगी।
- 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
- 10,000 /- रुपए प्रति एकड़ अधिकतम 50,000 /- रुपए प्रति किसान की धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा।
पात्रता
- हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- प्रथम पुरस्कार हेतु किसान के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि का होना आवश्यक है।
- 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसान तृतीय पुरस्कार के पात्र होंगे।
- भूमि का कृषि योग्य होना आवश्यक है।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- खसरा खतौनी।
- भूमि के कागजात।
- बैंक खाते का विवरण।
- किसान क्रेडिट कार्ड या किसान विकास पत्र प्रमाण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा कार्यलय में जाना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक को हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2571553
- 0172-2571544
- 0172-2563242
- 1800-180-2117
- कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :-
- agriharyana2009@gmail.com
- agriharyana@nic.in
- कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा पता :-
कृषि भवन, सेक्टर 21, बुढ़ानपुर,
पंचकूला-134117 (हरयाणा)
Matching schemes for sector: Fund Support
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