Highlights
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी छात्र को अपने शैक्षणिक व्यय के शुल्क का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- लाभार्थी के सभी शैक्षणिक व्यय का भुगतान हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- भुगतान निम्नलिखित शुल्क का किया जाएगा :-
- प्रवेश शुल्क।
- शिक्षण शुल्क।
- परीक्षा शुल्क।
Website
Customer Care
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण कामगार के बच्चो को प्रोफेशनल,टेक्निकल कोर्स के लिए वित्तीय सहायता । |
लाभार्थी | हरियाणा के निर्माण कामगारों के बच्चे जो प्रोफेशनल तथा टेक्निकल कोर्स में शिक्षा प्राप्त कर रहे है। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- निर्माण कामगार मकान अदि बनने का काम कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे है।
- उनकी इतनी आय है नहीं होती जिसे वह अपने बच्चो को उच्च शिक्षा प्रदान करा सके।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए ,हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना के शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना का उदेश है की वह निर्माण कामगारों के बच्चो उच्च शिक्षा ले पाए।
- केवल एक परिवारी की 3 लड़किया और एक ही परिवार के 2 लड़के योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते है।
- कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर लाभार्थी को उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए दोबारा छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- लाभार्थी के शैक्षणिक व्यय सरकार द्वारा सीधे सरकार तथा संस्था/कॉलेज/विश्विद्यालय में वेतन कर दिया जाएगा।
- आवेदक वह जो स्वयं रोजगार तथा नौकरी करते है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक के माता या पिता की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए और जिन आवेदकों के माता या पिता की सदयस्ता एक वर्ष से काम है वह योजना के पात्र नहीं है।
- प्राइवेट संस्था/कॉलेज/विश्विद्यालय के छात्र का शुल्क का भुगतान उतना ही किया जाएगा जितना सरकारी कॉलेज में उस कोर्स का शुल्क दिया जाता है।
- पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर लाभ उठा सकते है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी छात्र को अपने शैक्षणिक व्यय के शुल्क का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- लाभार्थी के सभी शैक्षणिक व्यय का भुगतान हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- भुगतान निम्नलिखित शुल्क का किया जाएगा :-
- प्रवेश शुल्क।
- शिक्षण शुल्क।
- परीक्षा शुल्क।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक छात्र के माता या पिता हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने चाहिए।
- आवेदक छात्र के माता या पिता की हरियाणा निर्माण कामगार बोड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
- आवेदक व्यवसायिक या टेक्निकल कोर्स का छात्र होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है।:-
- हरियाणा निवास प्रमाण/ स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
- वर्क स्लिप।
- घोषणा पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- जाति प्रमाण पत्र।
- ईमेल आईडी।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- आधार कार्ड।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण करने के बाद पोर्टल पर लॉगिन, मोबाइल पर आए यूजर नाम और पसवर्ड से करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को हरियाणा "शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना "का चयन करना होगा।
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना अन्तोदय पोर्टल पर हरियाणा शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना नाम से उपलब्ध है।
- आवेदन की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी छात्र के शैक्षणिक व्यय सरकार द्वारा कॉलेज/संस्था/विश्वविद्यालय में जमा कर दिए जाएगे।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है।
- साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकता है।
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना घोषणा पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना वर्क स्लिप।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- हरयाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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