हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
Scheme Open
Highlights
  • हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी जिनकी आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है उनको प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
    • निर्माण कामगार को पेंशन के रूप में 3,000/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
Customer Care
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना।
लाभ निर्माण कामगारों को 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार जिनकी आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगार अपनी रोजी रोटी कठिन परिश्रम करके कमाते है।
  • तथा वृद्ध अवस्ता होने पर उनके पास कार्य करने की शमता नहीं रहती।
  • निर्माण कामगर को वृद्ध अवस्था में आय का कोई स्रोत्र ना होने के कारण उन्हें जीवन व्यापन करने में बहुत
    से कठिनाईओ का समना करना पढ़ता है।
  • इन्ही समस्याओ का समाधान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना का उदेश यह है की निर्माण कामगार को वृद्ध अवस्था में पेंशन के माध्यम से स्वस्थ जीवन जी सके।
  • यह योजना श्रम विभग हरियाणा के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार श्रम बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • निर्माण कामगारों को सरकर द्वारा 3,000/-प्रति माह पेंशन प्रदान की जिएगी।
  • केवल 60 या उसे अधिक आयु के निर्माण कामगार योजना के लिए पात्र है।
  • जीवन तथा आयु प्रमाण पत्र आवेदन को जमा करना अनिवार्य है।
  • आवेदक की निर्माण कामगार बोर्ड में काम से काम तीन वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
  • जो आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ किसी भी सरकारी विभाग/ बोर्ड/ निगम/ संस्था की अंतर्गत ले रहे है,
    वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • पात्र आवेदक हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी जिनकी आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है उनको प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
    • निर्माण कामगार को पेंशन के रूप में 3,000/-रुपए प्रति माह देय होंगे।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण कामगार बोर्ड में आवेदक पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक की काम से काम तीन वर्ष की निर्माण कामगार बोर्ड में सदयस्ता होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी भी अन्य विभाग/ बोर्ड/ निगम के अंतर्गत किसी अन्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिख्ति दस्तावेज होने आवश्यक है। :-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • निर्माण कामगार कार्ड/ पंजीकरण संख्या।
    • आयु का प्रमाण।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • वर्क स्लिप।
    • घोषणा पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से लाभ उठा सकते है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड्स से लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना का चयन करना होगा।
  • आवेदन का विवरण ठीक से भर कर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को 3,000/-प्रति महा पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगे।
  • आवेदक ट्रैक आवेदन के माध्यम से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते है जो अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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