Highlights
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- निर्माण कामगारों के अपंग बच्चों को प्रति माह वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा ।
- 3,000/- रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता अपंग बच्चो को दी जाएगी।
Website
Customer Care
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण कामगार के अपंग बच्चो की 3,000/-रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी। |
लाभार्थी | हरियाणा के निर्माण कामगार के बच्चे जो 50%या उसे अधिक अपंग है । |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिक कामगारों के अपंग बच्चो के लिए हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के शुरुवात की गई है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना का उदेश है निर्माण कामगारों के उपांग बच्चो के देख भल हेतु वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
- यह योजना उपंग बच्चो को अपना जीवन को स्वस्थ तथा अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करेगी।
- निर्माण कामगार के बच्चे जो 50% या उसे अधिक मासिक तथा शारीरिक रूप से अपंग है वह योजना के पात्र है।
- अपंग बच्चे को 3000/-रुपए प्रति माह सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- जिन अपंग बच्चो के माता या पिता में से कोई भी विभग/बोर्ड द्वारा पेंशन योजना का लाभार्थी है वह बच्चा योजना के लिए पात्र नही है।
- लाभार्थी के माता या पिता के हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
- बच्चे का अपंगता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- लाभार्थी को हर वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र को नवंबर के महीने में अपलोड करा अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- निर्माण कामगारों के अपंग बच्चों को प्रति माह वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा ।
- 3,000/- रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता अपंग बच्चो को दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- हरियाणा निर्माण कामगार विभाग में आवेदक के माता या पिता पंजीकृत होने चाहिए।
- आवेदक के माता या पिता की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
- आवेदक 50% या उसे अधिक विकलांग होना चाहिए।
- आवेदक के माता या पिता में से कोई भी अन्य विभाग/बोर्ड के अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
- स्थाई प्रमाण पत्र/ हरियाणा में निवासी का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- घोषणा पत्र।
- वर्क स्लिप।
- बच्चे का विकलांग प्रमाण पत्र।
- माता या पिता की पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है ,जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का आवेदन पर भरने के लिए आवेदक को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए आवेदन को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और अपसवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
- योजना के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भर के आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- आवेदन की जाँच सबंधित अधियकरीओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को बचे की देख भाग हेतु 3000/-रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता उनके दिए गई बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
- साथ ही लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन देखने के लिए SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज कर देख सकते है ।
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना घोषणा पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना वर्क स्लिप।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
चंडीगढ़ - 160 017. - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112.
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
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Sno | CM | Scheme | Govt |
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