Highlights
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे।:-
- निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग उनकी पत्नी या पति को पेंशन के रूप में प्रदान कि जाएगी ।
Website
Customer Care
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना। |
लाभ | निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग पति/पत्नी को प्रदान किया जाएगा। |
लाभार्थी | निर्माण कामगार के पति या पत्नी। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- निर्माण कामगार वृद्ध अवस्ता में अपनी पेंशन के माध्यम से जींवन निर्वाह कर रहे होते है ।
- तथा उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार का कोई आय श्रोत नहीं होने के कारण वह बेसहारा हो जाते है।
- इन्ही समस्याओ का समाधान करने के लिए हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना का उदेश यह है की निर्माण कामगारों के परिवार को पेंशन प्रदान की जाए।
- योजना के अंतर्गत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी आधी पेंशन को प्रति माह उनके पति/ पत्नी को प्रदान किया जाएगा ।
- लाभार्थी को पति/ पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
- वही लाभार्थी पात्र होंगे जिनके पत्नी/ पति की पेंशन हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत द्वारा प्रदान की जाती हो।
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना को हरियाणा पारिवारिक पेंशन योजना से भी जाना जाता है।
- पात्र लाभार्थी हरियाणा पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे।:-
- निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग उनकी पत्नी या पति को पेंशन के रूप में प्रदान कि जाएगी ।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक जिनके पति/पत्नी को पेंशन हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा दी जा रही है।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है:-
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- पति मृत्यु प्रमाण पत्र (पत्नी के लिए )
- पत्नी मृत्यु प्रमाण पत्र (पति के लिए )
- ईमेल आईडी।
- कानूनी जीवनसाथी का प्रमाण।
- निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
- वर्क स्लिप।
- मोबाइल नंबर।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते है।
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण करने के बाद पोर्टल पर लॉगिन ,मोबाइल पर आए यूजर नाम और पासवर्ड से करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद हरियाणा पारिवारिक पेंशन योजना को योजनाओ की सूचि में से चयन करना होगा।
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना अन्तोदय सरल पोर्टल पर हरियाणा पारिवारिक पेंशन योजना के नाम से पोर्टल पर है।
- आवेदक को योजना का विवरण भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- आवेदन की जाँच सबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद आवेदक को प्रति माह पेंशन दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन देख सकता है।
- साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकता है।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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