Highlights
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेगे :-
- लाभार्थी को 5,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Website
Customer Care
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना। |
लाभ | उत्तराधिकारी को 5,00,000/- रुपए की वित्तीय सहायता। |
लाभार्थी | पंजीकृत निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गए है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिन निर्माण कामगारों की मृत्यु कार्य स्थल दुर्घटना के कारण हुई
है उनके उत्तराधिकारिओ को आर्थिक सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान जाएगी। - मर्त निर्माण कामगार को निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत होना अनिवार्य है,कामगार वह जो पंजीकृत नहीं है वह योजना के पात्र नहीं है।
- मृत कामगार के उत्तराधिकारी को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- 5,00,000/- रुपए की आर्थिक सहायता उत्तराधिकारिओ को प्रदान की जाएगी।
- कामगार की मृत्यु होने की दशा में आवेदन पत्र को उनके उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाएगा।
- लाभार्थी को उत्तराधिकारी होने का कानूनी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेगे :-
- लाभार्थी को 5,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- मृत कामगार निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत होना चाहिए।
- मर्त कामगार जिनकी मृत्यु कार्यस्थल पर दुर्घटना से हुई है उनके उत्तराधिकारी।
- मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- ऍफ़.आई.आर रिपोर्ट।
- पोस्मॉर्टम रिपोर्ट।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
- घोषणा पत्र।
- वर्क स्लिप।
आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन को हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लेने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के लिए आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर नाम और पासवर्ड से पोर्टल पर करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का चयन करना होगा।
- योजना का विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच होने के बाद लाभार्थी को उसके दिए गए बैंक खाते में 5,00,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते है।
- साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा पत्र।
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना वर्क स्लिप।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना पंजीकरण।
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना लॉगिन।
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
चंडीगढ़ - 160 017.
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
---|---|---|---|
Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना
Add new comment