Highlights
              - हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेगे :-
	
- लाभार्थी को 5,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
 
 
Website
          
      Customer Care
              - हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
 - हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
 - हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
 - हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
 - हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
 - हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
 
Information Brochure
          
      | 
			 योजना का अवलोकन 
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|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना। | 
| लाभ | उत्तराधिकारी को 5,00,000/- रुपए की वित्तीय सहायता। | 
| लाभार्थी | पंजीकृत निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी। | 
| नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। | 
| आवेदन का तरीका | हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। | 
योजना के बारे में
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गए है।
 - यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
 - हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिन निर्माण कामगारों की मृत्यु कार्य स्थल दुर्घटना के कारण हुई
है उनके उत्तराधिकारिओ को आर्थिक सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान जाएगी। - मर्त निर्माण कामगार को निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत होना अनिवार्य है,कामगार वह जो पंजीकृत नहीं है वह योजना के पात्र नहीं है।
 - मृत कामगार के उत्तराधिकारी को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
 - 5,00,000/- रुपए की आर्थिक सहायता उत्तराधिकारिओ को प्रदान की जाएगी।
 - कामगार की मृत्यु होने की दशा में आवेदन पत्र को उनके उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाएगा।
 - लाभार्थी को उत्तराधिकारी होने का कानूनी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
 - पात्र लाभार्थी हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
 
योजना के लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेगे :-
	
- लाभार्थी को 5,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
 
 
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
 - मृत कामगार निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत होना चाहिए।
 - मर्त कामगार जिनकी मृत्यु कार्यस्थल पर दुर्घटना से हुई है उनके उत्तराधिकारी।
 - मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन किया जाएगा।
 
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
	
- हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
 - आधार कार्ड।
 - निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
 - मृत्यु प्रमाण पत्र।
 - ऍफ़.आई.आर रिपोर्ट।
 - पोस्मॉर्टम रिपोर्ट।
 - बैंक खाते की जानकारी।
 - आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
 - मोबाइल नंबर।
 - ईमेल आईडी।
 - उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
 - घोषणा पत्र।
 - वर्क स्लिप।
 
 
आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
 - हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
 - आवेदन को हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लेने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
 - पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
	
- आवेदक का नाम।
 - मोबाइल नंबर।
 - ईमेल आईडी।
 - राज्य का नाम।
 
 - पंजीकरण करने के बाद आवेदक को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
 - लॉगिन करने के लिए आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर नाम और पासवर्ड से पोर्टल पर करना होगा।
 - लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का चयन करना होगा।
 - योजना का विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
 - आवेदन की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
 - जाँच होने के बाद लाभार्थी को उसके दिए गए बैंक खाते में 5,00,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
 - आवेदक अपने आवेदन की स्थिति अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते है।
 - साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।
 
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा पत्र।
 - हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना वर्क स्लिप।
 
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
 - हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना पंजीकरण।
 - हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना लॉगिन।
 - हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना आवेदन की स्थिति।
 - हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
 - हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
 - हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना दिशानिर्देश।
 
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
 - हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
 - हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
 - हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
 - हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
 - हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
 - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
चंडीगढ़ - 160 017. 
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