हाइलाइट
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को हॉस्टल व्यय का भुगतान करने की कोई आवश्कता नहीं है।
- लाभार्थी के हॉस्टल व्यय का भुगतान हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा अधिकतम 1,20,000/-रुपए तक हॉस्टल व्यय का भुगतान किया जाएगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण कामगारों के बच्चो को हॉस्टल सुविधा के लिए वित्तीय सहायता। |
लाभार्थी | हरियाणा के निर्माण कामगार के बच्चे। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- निर्माण कामगार अपने बच्चो को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कभी कभी घर दूर भेज देते है जिसके कारण उन्हें हॉस्टल/ पिगी में रहना पढ़ता है।
- निर्माण कामगारों की अधिक आय न होने के कारण कभी कभी बच्चो को अपने पढ़ाई को छोड़ना पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ का समधान करने के लिए हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना की हरियाणा सरकार द्वारा शुरुवात की गई है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निर्माण कामगारों के बच्चो को हॉस्टल व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना का उदेश यह है की छात्र अपनी पाठ्यक्रम को बिना किसी समस्या के पूरा कर पाए।
- सरकार द्वारा अधिकतम 1,20,000/-रुपए तक हॉस्टल व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- केवल एक ही परिवार के 2 लड़के और एक परिवारी की 3 लड़किया योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते है।
- कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर लाभार्थी को उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए दोबारा छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- आवेदक के माता या पिता की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए और जिन आवेदकों के माता या पिता की सदयस्ता एक वर्ष से काम है वह योजना के पात्र नहीं है।
- आवेदक वह जो स्वयं रोजगार तथा नौकरी करते है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से भरकर योजना का लाभ उठा सकते है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को हॉस्टल व्यय का भुगतान करने की कोई आवश्कता नहीं है।
- लाभार्थी के हॉस्टल व्यय का भुगतान हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा अधिकतम 1,20,000/-रुपए तक हॉस्टल व्यय का भुगतान किया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक छात्र के माता या पिता हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने चाहिए।
- आवेदक व्यवसायिक या तकनीकी कोर्स का छात्र होना चाहिए।
- आवेदक छात्र के माता या पिता की हरियाणा निर्माण कामगार बोड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्श्यक है।:-
- हरियाणा निवास प्रमाण/ स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- जाति प्रमाण पत्र।
- वर्क स्लिप।
- घोषणा पत्र।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- आधार कार्ड।
- ईमेल आईडी।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर नाम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का चयन करना होगा।
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना " हरियाणा शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना" के नाम से अन्तोदय पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन का विवरण भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन की जाँच सबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद आवेदन छात्र को हॉस्टल व्यय सरकार द्वारा कॉलेज/संस्था/विश्वविद्यालय में जमा कर दिए जाएगे।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है।
- साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकता है।
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना घोषणा पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना वर्क स्लिप।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग।
- हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
चंडीगढ़ - 160 017. - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112.
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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Sno | CM | Scheme | सरकार |
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