हाइलाइट
- हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा लाभार्थी को निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को पुत्र के विवाह की व्यवस्था के लिए 21000 रुपए।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण कामगार के पुत्र को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | हरियाणा के निर्माण कामगार के पुत्र । |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा निर्माण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
- हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पुत्र की शादी पर बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना को "बच्चो की शादी पर वित्तीय सहायता योजना "भी कहा जाता है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 21,000 रुपया वित्तीय राशि पुत्र की शादी होने पर प्रदान कि जाएगी।
- लाभार्थी को यह वित्तीय सहायता केवल दो पुत्रो के विवाह के लिए दी जाएगी।
- आवेदक जो निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत नहीं है यह योजना के पात्र नहीं है।
- आवेदक की निर्माण कामगार बोर्ड में एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए और जिन आवेदक की सदयस्ता एक वर्ष से कम है वह योजना के पात्र नहीं है।
- लाभार्थी हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकता है जो हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा लाभार्थी को निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को पुत्र के विवाह की व्यवस्था के लिए 21000 रुपए।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक की निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है :-
- निवास प्रमाण /स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पुत्र के विवाह का प्रमाण पत्र।
- पंजीकरण संख्या/निर्माण कामगार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
आवेदन की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
- हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए हुए यूजर नाम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद लाभार्थी को योजनओं की सूचि से बच्चो के विवाह पर वित्तीय सहायता योजना का चयन करना होगा।
- हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना को बच्चो के विवाह पर वित्तीय सहायता योजना भी कहा जाता है।
- योजना का समस्त विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- अंत में आवेदन पत्र को जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित अधिकारिओ द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को उनके दिए गए बैंक खाते पर वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकता है।
- साथ ही लाभार्थी SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज के अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है ।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,हरियाणा
बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II)
सेक्टर-4, पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा
30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
चंडीगढ़ - 160 017.
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
---|---|---|---|
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | प्रधानमंत्री आवास योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | युद्ध सम्मान योजना | केन्द्रीय सरकार | |
3 | निक्षय पोषण योजना | केन्द्रीय सरकार |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना
नई टिप्पणी जोड़ें