Highlights
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना राज्य में स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी हैं।
- योजना के अंतरगत वाहन की ऑन रोड कीमत का 10 प्रतिशत या 60000 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान किया जाएगा।
- 15 लाख की ऑन रोड कीमत तक का वाहन इस योजना के लिए पात्र हैं।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
Customer Care
मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
9928157032
Information Brochure
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। |
में प्रारंभ | वर्ष 2022 |
फ़ायदे | वाहन की ऑन रोड कीमत का 10 प्रतिशत या 60000 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान। |
लाभार्थिं | 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के व्यक्ति जो राजस्थान के निवासी हैं। |
नोडल मंत्रालय | आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन - राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल |
योजना के बारे मे
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुवात 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा की गयी थी।
- यह योजना राज्य में स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी हैं।
- इस योजना के तहत राज्य में रिहायती मूल्य पर वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा।
- योजना के अंतरगत वाहन की ऑन रोड कीमत का 10 प्रतिशत या 60000 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान किया जाएगा।
- 15 लाख की ऑन रोड कीमत तक का वाहन इस योजना के लिए पात्र हैं।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत 3300 व्यक्तियों को "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- वाहन की ऑन रोड कीमत का 10 प्रतिशत या 60000 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान।
- इस योजना के तहत 3300 व्यक्तियों को "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा।
पात्रता
- राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- एक परिवार से एक ही व्यक्ति योजना के लिए पात्र हैं।
- वाहन की ऑन रोड कीमत 15 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- वाहन रेगिस्ट्रशन प्रमाण पत्र।
- वाहन का बीमा।
- बैंक खाता विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- रजिस्टर होने के उपरांत सिटीजन ऐप में अपनी सम्भंदित योजना के आइकॉन पर क्लिक करे।
- "एप्लीकेशन लिस्ट" के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आवेदन पत्र में अपनी तथा वाहन की जानकारी भरें और सबमिट करें।
- प्रस्तुत आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- सफल सत्यापन के बाद आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है।
विशेषताएँ
- योजना के लिए तीन वाहन कंपनियों टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र किया गया है।
वाहन कंपनी वेरिएंट टाटा मोटर्स 33 अशोका लीलैंड 22 महिंद्रा एंड महिंद्रा 17 - इस योजना के अंतरगत निम्नलिखित वाहन अपात्र हैं।
- ट्रेक्टर, 4 पहिये से अधिक पहिये वाले वाहन।
- मिनी बस, बस, मिनी ट्रक, रोड रोलर।
- एक व्यक्ति को एक केवल एक ही वाहन पर अनुदान दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन शुल्क 100 रूपये निर्धारित है।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना दिशानिर्देश।
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल।
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल रजिस्ट्रेशन।
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल लॉगिन।
- आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर. पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
9928157032
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Comments
Laghu vanij ki vahan surajgar Yojana
Maine form apply kiya tha ab Uske bare mein Kaise Maloom chalega
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