Highlights
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
दुर्घटना के प्रकार सहायता राशि दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 5,00,000/-रुपए दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण दिव्यांग होने पर 3,00,000/-रुपए दुर्घटना के कारण एक हाथ या पैर से अपंग होने पर 1,00,000/-रुपए दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल होने पर 20,000/-रुपए दुर्घटना से साधारण रूप से घायल होने पर 5000/-रुपए सामान्य मृत्यु होने पर 75,000/-रुपए
Customer Care
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण श्रमिकों या उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिकों का कार्य बहुत ही कठिन होता है जिसके कारण उनकी जान का खतरा बना रहता है।
- दुर्घटना के कारण मृत्यु या घायल होने पर उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें तथा उनके परिवार को बहुत मुश्किलों का समना करने पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक की मृत्यु या उनके घायल होने पर उनको तथा उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल पाए।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- राजस्थान सरकार द्वारा निम्लिखित तीन अलग अलग योजनाओ को समलित कर एक योजनाओ को बनाया गया है :-
- समूह बिमा योजना।
- दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) तत्काल सहायता योजना।
- मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना को हिताधिकारी के लिए सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाएगी :-
- 5,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु होने पर।
- 3,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक के दुर्घटना से स्थायी पूर्ण विकलांग होने पर।
- 1,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक के दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी अपंग होने पर।
- 20,000/-रुपए दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल तथा 5000/-रुपए दुर्घटना के कारण सधारण रूप से घायल होने पर देय होंगे।
- निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 75,000/-रुपए दिए जाएगे।
- निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- निर्माण कामगार जिनकी मृत्यु तथा वह घायल निम्नलिखित दुर्घटनाओं के कारण हुई है वह योजना के लिए पात्र नहीं है :-
- आत्महत्या।
- मादक द्रव्यों या पदार्थो से मृत्यु।
- कानून का उल्लंघन कर के एक दूसरे से मारपीट करने से।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-
योजना के लाभ
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
दुर्घटना के प्रकार सहायता राशि दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 5,00,000/-रुपए दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण दिव्यांग होने पर 3,00,000/-रुपए दुर्घटना के कारण एक हाथ या पैर से अपंग होने पर 1,00,000/-रुपए दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल होने पर 20,000/-रुपए दुर्घटना से साधारण रूप से घायल होने पर 5000/-रुपए सामान्य मृत्यु होने पर 75,000/-रुपए
परिस्तिथियाँ जिनमे योजना का लाभ देय होगा
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कारण से मृत्यु या घायल होने पर लाभ प्रदान किया जाएगा :-
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर।
- दुर्घटना से स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर (दोनों हाथ,दोनों आंख या दोनों पांव से अपंग)।
- दुर्घटना से आंशिक स्थायी अपंग होने पर (एक हाथ या एक पाव से अपंग)।
- दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल होने पर (कम से कम 5 दिन तक अस्पताल में अंतरंग के रूप में भर्ती से है)।
- दुर्घटना से सधारण रूप से घायल होने पर(5दिन से कम वक्त के लिए अस्पताल में भर्ती रहने से है)।
- सामान्य मृत्यु होने पर ।
पात्रताएं
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक जो धारा 12 के अंदर पंजीकृत है वह योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक जो अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करा रहे है वह पात्र है।
- निर्माण कामगार की मृत्यु की स्थिति में आवेदन उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- जन आधार कार्ड।
- आधार कार्ड।
- भामाशाह कार्ड।
- निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में )
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग होने पर)
- ऍफ़ आई आर/ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट। (दुर्घटना मृत्यु होने पर )
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकता है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के राजस्थान एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए पहले आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जन आधार/ गूगल आईडी में से चुना होगा।
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना को योजनाओ की सूचि में से चुना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भर कर सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी निर्माण श्रमिक/ उनके उत्तराधिकारी को लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यलय/ केंद्र से प्राप्त कर सकते है :-
- ई-मित्र केंद्र।
- श्रम विभाग कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्र करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना पंजीकरण।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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