Highlights
- राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को औजार खरीदने हेतु 2000/-रुपए या वास्तविक लागत देय होंगे।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक द्वारा औजार की खरीद पहले स्वयं की जाएगी सरकार द्वारा बाद में भुक्तान किया जाएगा।
Customer Care
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना। |
लाभ | औजार खरीदने के लिए 2000/-रुपए राशि दी जाएगी । |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिक को कार्य हेतु औजारों की आवश्यकता होती है औजार की अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण उन्हें कार्य करते समय कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
- उनकी इतनी आय नहीं होती की वह अपने लिए औजार खरीद पाए।
- इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक अपना कार्य बिना किसी कठिनाई के कर पाए।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अपने व्यवसाय से संबंधित टूल किट खरीदने पर 2000/-रुपए प्रदान किए जायगे।
- निर्माण कामगार को पहले स्वयं औजार खरीदना होगा तथा बिल को आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा श्रमिक को भुक्तान बाद में किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक अधिकतम 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को बिल को आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को औजार खरीदने हेतु 2000/-रुपए या वास्तविक लागत देय होंगे।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक द्वारा औजार की खरीद पहले स्वयं की जाएगी सरकार द्वारा बाद में भुक्तान किया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक मण्डल में अधिकतम 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
- निम्नलिखित आवेदक योजना के अंतर्गत पर होंगे :-
- बीओसीडब्लू कार्यकर्ता।
- श्रमिक।
- निर्माण श्रमिक जिन्होंने स्वयं के कार्य से सम्बन्धित औजार ख़रीदे है वह पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- भामाशाह कार्ड।
- आधार कार्ड।
- औजार खरीदने का बिल।
- बैंक खाते की जानकारी।
- जन आधार कार्ड।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को आवेदक राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए पहले जन आधार/ गूगल आईडी में से एक विक्लप को चुनन कर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक का नाम एवं मोबाइल नंबर को भरना होगा।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते है।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- पोर्टल में सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- संबंधित अधिकरियों द्वारा लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी।
- जाँच के बाद उनके दिए गए बैंक खाते में औजार खरदने की राशि प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक श्रम विभाग कार्यालय से राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को कार्यालय से प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ समलित करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को वह जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद टूल किट ख़रीदने के लिए सहायता राशि चयनित लाभार्थी निर्माण श्रमिक को उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना पंजीकरण।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
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Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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