Highlights
- राजस्थान शुभशक्ति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को 55,000/- रुपए प्रोत्साहन राशि देय होगी।
Customer Care
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- रजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान शुभशक्ति योजना। |
लाभ | 55,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक की पुत्री। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निर्माण श्रमिक अपनी पुत्री को अच्छा जीवन देने में असमर्थ रहते है।
- कम आय होने के कारण महिलाए अपनी इच्छाओ को पूरा नहीं कर पाती।
- इन्ही समस्याओ को हाल करने के लिए राजस्थान शुभशक्ति योजना की शुरुवात राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की महिला तथा निर्माण श्रमिक की अविवाहित पुत्री को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
- राजस्थान शुभशक्ति योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 55,000/-रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक जिनकी पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत अविवाहित महिला तथा निर्माण श्रमिक की अविवाहित पुत्री पात्र है।
- निर्माण श्रमिक की दो पुत्री तथा महिला और उनकी एक पुत्री योजना के अंतर्गत सहायता राशि लाभ ले सकते है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन की तिथि से पहले निर्माण श्रमिक ने एक वर्ष की अवधि में 90 दिन काम किया है वह पात्र है।
- लाभार्थी महिला/पुत्री प्रोत्साहन राशि के प्रयोग शिक्षा या व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकती है तथा वह स्वयं के विवाह के लिए उपयोग कर सकती है।
- पात्र लाभार्थी राजस्थान शुभशक्ति योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- राजस्थान शुभशक्ति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को 55,000/- रुपए प्रोत्साहन राशि देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए ।
- आवेदक महिला तथा पुत्री अविवाहित होनी चाहिए।
- पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक ने कम से कम 8 वी कक्षा पास की होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक की मण्डल में न्यूनतम एक वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक की दो पुत्रिया तथा महिला और उनकी एक पुत्री पात्र होगी।
- आवेदक जिनके पास आवास है उनके आवास में शौचालय होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक ने एक वर्ष की अवधि में कम से कम 90 दिन काम किया होना चाहिए।
- आवेदक लड़कियों जिनको विवाह सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो चूका है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान शुभशक्ति योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- भामाशाह कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- पंजीकृत श्रमिक होने का प्रमाण।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- जन आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटा।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान शुभशक्ति योजना का लाभ लेने के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है, जो राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- जन आधार/ गूगल आईडी के माध्यम से पहले पंजीकरण करना होगा।
- आवेदक का नाम और मोबाइल नंबर के विवरण को भर कर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- राजस्थान शुभशक्ति योजना को लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरना के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- दिए गए बैंक खाते में चयनित लाभार्थी को जाँच के बाद लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान शुभशक्ति योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक श्रम विभाग कर्यालय से राजस्थान शुभशक्ति योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था वही जमा करना होगा।
- संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद दिए गए बैंक खाते में चयनित लाभार्थी को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान शुभशक्ति योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान शुभशक्ति योजना पंजीकरण।
- राजस्थान शुभशक्ति योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान शुभशक्ति योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- रजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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