Highlights
- राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे:-
- लाभार्थी के आईआईटी तथा आईआईएम में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम हेतु ट्यूशन फीस का पुनर्भरण किया जाएगा।
- मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के ट्युशन फीस दी जाएगी।
Customer Care
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना। |
लाभ | आईआईटी तथा आईआईएम में प्रवेश लेने पर टूशन फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिक की आर्थिक स्थति कमजोर होने के कारण उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते।
- आय अधिक नहीं होने के कारण उनके बच्चो को शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत अधिक कठिनियो का समाना करना पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना की शुरुवात राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक के बच्चे उच्चतम स्तर की शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर सके।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना को निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्री का आईआईटी आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के बच्चो को आईआईटी/ आईआईएम में प्रवेश लेने पर मण्डल द्वारा ट्यूशन फीस का पुनर्भरण किया जाएगा।
- आवेदक जिनके माता/ पिता की वार्षिक आय 2,50,000/-रुपए से अधिक है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाए गई तो वह आवेदक पात्र नहीं है।
- निर्माण श्रमिक जो मण्डल में पंजीकृत नहीं है उनके पुत्र/ पुत्री योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।:-
योजना के लाभ
- राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे:-
- लाभार्थी के आईआईटी तथा आईआईएम में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम हेतु ट्यूशन फीस का पुनर्भरण किया जाएगा।
- मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के ट्युशन फीस दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक मण्डल में पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक मण्डल में निरन्तर अंशदान जमा कर रहा होना चाहिए।
- आवेदक ने आईआईटी या आईआईएम की प्रवेश परीक्षा पास कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले लिया होना चाहिए।
- आवेदक ने शिक्षण संस्थान में ट्यूशन फीस जमा करा दी होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक की वार्षिक आय सभी स्रोतो से 2,50,000/-रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- जन आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आईआईटी/ आईआईएम में प्रवेश प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आईआईटी या आईआईएम से शुल्क रसीद ।
- भामाशाह कार्ड।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक एस एस ओ पोर्टल के माध्यम से राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदक पत्र कर सकते है।
- जन आधार/ गूगल आईडी के विकल्प को चुन कर पहले आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिख्ति विवरण को भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आवेदक को पंजीकरण के बाद लॉगिन करना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच निम्नलिख्ति अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- श्रम कार्यालय अधिकारी।
- मण्डल सचिव।
- लाभर्थियो के चयन के बाद योजना के अंतर्गत सुविधा प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना के आवेदन पत्र को आवेदक श्रम कर्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच निम्लिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- मण्डल सचिव द्वारा।
- श्रम कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा।
- समीक्षा के बाद लाभर्थियो को योजना के अंतर्गत सुविधा प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना पंजीकरण।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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