Highlights
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु अधिकतम 1,50,000/-रुपए सहायता देय होगी।
- लाभार्थी को स्वयं के भूखण्ड में आवास निर्माण के लिए लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा या अधिकतम 5,00,000/-रुपए अनुदान राशि दी जाएगी।
Customer Care
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना। |
लाभ | आवास बनाने हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- हर व्यक्ति का सपना होता है की वह भी अपने परिवार को अच्छा जीवन प्रदान कर सके।
- आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वह अच्छा घर तथा जीवन प्रदान करने में अशक्षम रह जाते है।
- सभी का सपना होता है की उनका भी अपना घर हो परन्तु अधिक आय नहीं होने के कारण वह अपना घर नहीं बना पाते।
- इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य है की सभी निर्माण श्रमिकों के पास अपना घर हो तथा वह अपना जीवन सुख पूर्वक जी पाए।
- राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु 1,50,000/-रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- आवास बनने हेतु अधिकतम 1,50,000/-रुपए का हाउसिंग ऑफ़ अल मिशन/ सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजन/ मुख्यमंत्री जन आवास योजना / केंद्र तथा राज्य सरकार की अन्य कोई आवास योजना के पात्र आवेदक को दिया जाएगा।
- स्वयं की भूमि में आवास बनाने की स्थिति में लाभार्थी को लागत का 25% दिया जाएगा या अधिकतम 5,00,000/-रुपए देय होगा ।
- योजना के अंतर्गत आवास का मालिकाना हक पति तथा पत्नी दोनों के सयुक्त नाम से होगा।
- स्वयं की बचत या बैंक ऋण या अन्य श्रोत से ऋण प्राप्त कर आवास बनाने की स्थिति में भवन मानचित्र या ले आउट प्लान स्वीकृति निम्नलिख्ति संस्थानों से प्राप्त करना आवश्यक है :-
- स्थानीय ग्राम पंचायत।
- नगर पालिका।
- नगर निगम।
- अन्य राजकीय संस्थान।
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकता है :-
योजना के लाभ
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु अधिकतम 1,50,000/-रुपए सहायता देय होगी।
- लाभार्थी को स्वयं के भूखण्ड में आवास निर्माण के लिए लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा या अधिकतम 5,00,000/-रुपए अनुदान राशि दी जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक ने अंशदान जमा करा होना चाहिए।
- आवेदक जिनके पास सव्य का भूखण्ड है तथा पति/ पत्नी का मालिकाना हक है वह पात्र है।
- जिन आवेदक के पास स्वयं की भूमि वह भूमि विवाद रहित तथा बंधक रहित होनी चाहिए।
- पति/ पत्नी या आश्रित पुत्र/ पुत्री के नाम से अगर पहले से कोई आवास है तो वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक जो किसी अन्य आवास योजना के अंदर आवास प्राप्त कर चुके है वह पात्र नहीं है।
- आवेदन निम्नलिखित योजनाओ की पात्रताओं को पूर्ण कर रहा होना चाहिए :-
- हाउसिंग फॉर आल मिशन (अरबन)
- अफोर्डेबल हाउसिंग योजना।
- मिख्यमंत्री जन आवास योजना।
- सरकार की अन्य कोई आवास योजना।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- जन आधार कार्ड।
- भामाशाह कार्ड।
- आधार कार्ड।
- भूमि दस्तावेज।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले पोर्टल पर जन आधार/ गूगल आईडी के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- पंजीकरण के बाद पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भर कर सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- लाभार्थियों के चयन हेतु संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों तथा सभी दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के आवेदन पत्र को आवेदक श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक पत्र को कार्यालय से प्राप्त करने के बाद उसे ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सम्मिलित करना होगा।
- आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- आवेदन पत्रों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चुने गए लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना पंजीकरण।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
---|---|---|
Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना
Comments
Makan banana hair
Help me
Add new comment