Highlights
- राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाएगा :-
- लाभार्थी को वित्तीय संस्थान द्वारा व्यवसाय हेतु अधिकतम 5,00,000/-रुपए तक ऋण की स्वीकृति पर ब्याज का पुनर्भरण करा जाएगा।
- मण्डल द्वारा लाभार्थी के लिए गए ऋण के ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा।
Customer Care
- राजस्थान श्रम विभाग संपर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना। |
लाभ | अधिकतम 5,00,000/-रुपए तक स्वीकृति ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिक व्यवसाय के लिए ऋण लेते है परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती जिसके कारण उन्हें ऋण तथा ब्याज भरने में कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिको का विकास हो पाए तथा उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाए।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना को निर्माण श्रमिको के लिए व्यावसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अधिकतम 5,00,000/-रुपए तक स्वीकृति ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जाएगा।
- लाभार्थी को वित्तीय संस्थान को प्रतिवर्ष ब्याज के चुकाये जाने के आशय का प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निर्धारित समय पर ब्याज का भुक्तान ना करने पर तथा संस्था द्वारा दण्ड लगाए जाने पर जुर्माने का भुक्तान मण्डल द्वारा किया जाएगा।
- पति/ पत्नी में से योजना के अंतर्गत एक समय पर एक के लिए गए ऋण पर लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत दुकान/ भू खण्ड/ वाहन तथा घरेलु सामान क्रय पर ऋण लेने वाले आवेदक पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाएगा :-
- लाभार्थी को वित्तीय संस्थान द्वारा व्यवसाय हेतु अधिकतम 5,00,000/-रुपए तक ऋण की स्वीकृति पर ब्याज का पुनर्भरण करा जाएगा।
- मण्डल द्वारा लाभार्थी के लिए गए ऋण के ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक मण्डल में पंजीकृत होने चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक अपना अंशदान निरन्तर जमा कर रहा होना चाहिए।
- आवेदक जिन्होंने निम्नलिखित कार्य के लिए ऋण लिया है वह पात्र नहीं है :-
- दुकान हेतु।
- भू- खण्ड हेतु।
- वाहन हेतु।
- घरेलु सामान क्रय हेतु।
- आवेदक के पास व्यवसाय हेतु अधिकतम 5,00,000/-रुपए तक की बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण की स्वीकृति होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- जन आधार कार्ड।
- आधार कार्ड।
- निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र।
- बैंक से ऋण स्वीकृति का प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- भामाशाह कार्ड।
- आवेदक की पासवर्ड साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जन आधार/ गूगल में से चुनना होगा।
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को लॉगिन करना होगा।
- आवेदक यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते है।
- लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना को चुनना होगा।
- आवेदन पत्र को भर कर सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच निम्नलिख्ति अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- श्रम कार्यालय के अधिकारी।
- मण्डल सचिव।
- जाँच के बाद लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सुविधा प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को अपने जिले के श्रम कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्र करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की समीक्षा संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच होने के बाद चुने गए लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना पंजीकरण।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना लॉगिन।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान श्रम विभाग संपर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2222961.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 18001800999.
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
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Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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