Rajasthan Chief Minister Higher Education Scholarship Scheme.

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Rajasthan CM
Scheme Open
Highlights
  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 500/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/-रूपये वार्षिक।
    • दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक।
Customer Care
  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2706106
    • 0141-2706847
  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- dce.oap@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना।
आरंभ होने की तिथि 2012-13.
लाभ
  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 500/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/-रूपये वार्षिक।
    • दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक।
नोडल विभाग उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।
  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के छात्र/ छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावन छात्र/ छत्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 500/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/-रूपये वार्षिक।
    • दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक।
  • इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • विद्धार्थी राजस्थान का मूल निवासी हों।
    • विद्धार्थी के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक हों।
    • भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
    • राज्य के दिव्यांग विद्धार्थी।
  • दिव्यांग विद्यार्थियों को चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संग्लन करना होगा।
  • विद्यार्थी का जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड) बना हुआ हो, बिना जन आधार कार्ड के ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
  • पात्र विद्धार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 500/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/-रूपये वार्षिक।
    • दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक।

पात्रता

  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • विद्धार्थी राजस्थान का मूल निवासी हों।
    • विद्धार्थी के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक हों।
    • जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 12वीं की परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण की हो।
    • जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूचि में प्रथम एक लाख तक स्थान प्राप्त किये हो।
    • भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
    • राज्य के दिव्यांग विद्धार्थी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र।
    • शुल्क की रसीद।
    • अन्तराल प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र ।
    • आधार कार्ड।
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक पासबुक।
    • जन-आधार/भामाशाह कार्ड।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • रजिस्टर होने के उपरांत सिटीजन ऐप में स्कॉलरशिप आइकॉन पर क्लिक करे।
  • स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर होकर अपने नाम का चयन करे।
  • तत्पश्चात अपनी प्रोफाइल अपडेट करे तथा सम्बंधित दस्तावेज़ अपलोड कर सेव करे।
  • अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के उपरांत स्कॉलरशिप का चयन कर फॉर्म भरे एवं आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करे।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बन्घित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2706106
    • 0141-2706847
  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- dce.oap@gmail.com
  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान पता :-
    ब्लॉक-िव, डॉ. स. राधाकृष्णन
    शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू
    मार्ग, जयपुर, राजस्थान 302015
Person Type Scheme Type Govt

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence Scheme Rajasthan
2 Rajasthan Chief Minister Kanyadan Yojana Rajasthan
3 Rajasthan Balika Protsahan Puraskar Yojana Rajasthan
4 Rajasthan Small Commercial Vehicle Self Employment Scheme Rajasthan
5 राजस्थान विशवकर्मा कामगार कल्याण योजना Rajasthan
6 राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना Rajasthan
7 राजस्थान पालनहार योजना Rajasthan
8 राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना Rajasthan
9 राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना Rajasthan
10 राजस्थान शुभशक्ति योजना Rajasthan
11 राजस्थान प्रसूति सहायता योजना Rajasthan
12 राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना Rajasthan
13 राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना Rajasthan
14 राजस्थान निर्माण श्रमिक अंर्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता प्रोत्साहन योजना Rajasthan
15 राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना Rajasthan
16 राजस्थान निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री के आईआईटी/ आईआईएम प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना Rajasthan
17 राजस्थान निर्माण श्रमिक एवं उनके बच्चो को भारतीय/ राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना Rajasthan
18 Rajasthan Nirman Shramik Jeevan Bhavishya Suraksha Yojana Rajasthan
19 राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना Rajasthan
20 Rajasthan Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana Rajasthan
21 Rajasthan Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana Rajasthan
22 Rajasthan Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Rajasthan

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All CENTRAL GOVT
2 Yudh Samman Yojana CENTRAL GOVT
3 Nikshay Poshan Yojana CENTRAL GOVT

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Paymaneger k pash tb bhi nhi aai h account me mere bill pass ho gya h

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