Highlights
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण।
- 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजनांतर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए प्रदान किये जायेंगे।
Website
Customer Care
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-td.ind-bih@nic.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | उद्योग विभाग बिहार सरकार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे में
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा है।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो।
- कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्टिनक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
- अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण।
- 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजनांतर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए प्रदान किये जायेंगे।
- यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों के लिए लाभ प्रदान किया जायेगा।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण।
- 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजनांतर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए प्रदान किये जायेंगे।
पात्रता
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो।
- आवेदक 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के हो।
- इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, एलएलपी (LLP) अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित हो।
- कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्टिनक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- संगठन प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड।
- मीट्रिक प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- रद्द किया गया चेक।
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल के माध्यम से कर सकता है।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के बाद आपको ओटीपी (OTP) सत्यापित करना होगा।
- आधार नंबर और मेल आईडी के साथ आपको लॉगिन करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदन पत्र में निमिन्लिखित चरणों में जानकारी भरनी होगी :-
- व्यक्तिगत जानकारी
- शिक्षा का विवरण।
- पारिवारिक विवरण।
- संगठन का विवरण।
- परियोजना का विवरण।
- वित्त विवरण एवं बैंक विवरण।
- पूर्ण जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप अटैच कर दें।
- इन सभी जानकारियों को भरने के बाद, आपको आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन पत्र सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और अगर आपका आवेदन पत्र मंजूर होता है, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लॉगिन।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना दिशानिर्देश।
- उद्योग विभाग, बिहार सरकार।
सम्पर्क करने का विवरण
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-td.ind-bih@nic.in
- उद्योग विभाग बिहार सरकार पता :-
उद्योग विभाग विकास भवन, नया
सचिवालय, बेली रोड, पटना।
Caste | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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Comments
टेंट हॉउस
सुरेशपासवान
युवा उद्यमी योजना
बिहार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति युवा उद्यमी योजना को अधिक जटिलता के कारण ,बहुत सारे युवा युवती इस योजना से वंचित रह जाते हैं ।
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