बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
Scheme Open
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लोगो
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण।
    • 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजनांतर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
    • लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए प्रदान किये जायेंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
  • उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-td.ind-bih@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण।
    • 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजनांतर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
    • लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए प्रदान किये जायेंगे।
नोडल विभाग उद्योग विभाग बिहार सरकार। 
आवेदन का तरीका ऑनलाइन बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे में

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
  • उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो।
    • कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्टिनक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
  • अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण।
    • 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजनांतर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
    • लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए प्रदान किये जायेंगे।
  • यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों के लिए लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण।
    • 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजनांतर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
    • लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपए प्रदान किये जायेंगे।

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो।
    • आवेदक 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के हो।
    • इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, एलएलपी (LLP) अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित हो।
    • कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्टिनक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • संगठन प्रमाण पत्र।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • पैन कार्ड।
    • मीट्रिक प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • रद्द किया गया चेक।
    • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल के माध्यम से कर सकता है।
  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के बाद आपको ओटीपी (OTP) सत्यापित करना होगा।
  • आधार नंबर और मेल आईडी के साथ आपको लॉगिन करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदन पत्र में निमिन्लिखित चरणों में जानकारी भरनी होगी :-
    • व्यक्तिगत जानकारी
    • शिक्षा का विवरण।
    • पारिवारिक विवरण।
    • संगठन का विवरण।
    • परियोजना का विवरण।
    • वित्त विवरण एवं बैंक विवरण।
  • पूर्ण जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप अटैच कर दें।
  • इन सभी जानकारियों को भरने के बाद, आपको आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन पत्र सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और अगर आपका आवेदन पत्र मंजूर होता है, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
  • उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-td.ind-bih@nic.in
  • उद्योग विभाग बिहार सरकार पता :-
    उद्योग विभाग विकास भवन, नया
    सचिवालय, बेली रोड, पटना।

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन

Sno CM Scheme सरकार
1 बिहार डीज़ल अनुदान योजना बिहार
2 मुख्यमंत्री बालिका/बालक प्रोत्साहन योजना बिहार
3 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार
4 बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना बिहार
5 मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना बिहार
6 बिहार सम्पूर्ण टीकाकरण योजना बिहार
7 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार
8 मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना बिहार
9 बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार
10 बिहार छत पर बागवानी योजना बिहार
11 बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार
12 बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना बिहार
13 बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार
14 बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार
15 बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार
16 बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार
17 बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार
18 बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार
19 बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना बिहार
20 बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार
21 बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना बिहार
22 बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना बिहार
23 बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना बिहार
24 बिहार सम्बल योजना बिहार
25 बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना बिहार
26 बिहार गोदाम निर्माण योजना। बिहार

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन

Sno CM Scheme सरकार
1 प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्रीय सरकार
2 युद्ध सम्मान योजना केन्द्रीय सरकार
3 निक्षय पोषण योजना केन्द्रीय सरकार

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

आपका नाम
MANOj KUMAR RISHIDEV
टिप्पणी

बिहार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति युवा उद्यमी योजना को अधिक जटिलता के कारण ,बहुत सारे युवा युवती इस योजना से वंचित रह जाते हैं ।

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन

Rich Format