हाइलाइट
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पात्र व्यक्तियों को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये का भी व्यवस्था की जाएगी।
- यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-td.ind-bih@nic.in
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2021. |
लाभ |
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नोडल विभाग | उद्योग विभाग बिहार सरकार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे में
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा है।
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के हो।
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पात्र व्यक्तियों को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये भी प्रदान किये जायेंगे।
- यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फण्ड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पात्र व्यक्तियों को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- जिसमे उन्हें 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- योजना में चयन के बाद लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये भी प्रदान किये जायेंगे।
- यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
पात्रता
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के हो।
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक कम से कम 10+2 या इंटर मीडिएट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
- इकाई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, एल.एल.पी. अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निबंधित हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- संगठन प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड।
- मीट्रिक प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- रद्द किया गया चेक।
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लिए आवेदक अपना पंजीकरण बिहार, उद्योग विभाग के पोर्टल पर कर सकते हैं।
- पंजीकरण के बाद ओटीपी सत्यापित करना होगा।
- आधार नंबर और मेल आईडी के साथ लॉगिन करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदन पत्र में निमिन्लिखित चरणों में जानकारी भरनी होगी :-
- व्यक्तिगत जानकारी
- शिक्षा का विवरण।
- पारिवारिक विवरण।
- संगठन का विवरण।
- परियोजना का विवरण।
- वित्त विवरण एवं बैंक विवरण।
- पूर्ण जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप अटैच कर दें।
- इन सभी जानकारियों को भरने के बाद, आपको आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन पत्र सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और अगर आवेदन पत्र मंजूर होता है, तो आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लॉगिन।
- बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना दिशानिर्देश।
- उद्योग विभाग, बिहार सरकार।
सम्पर्क करने का विवरण
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-td.ind-bih@nic.in
- उद्योग विभाग बिहार सरकार पता :-
उद्योग विभाग विकास भवन, नया
सचिवालय, बेली रोड, पटना।
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योजना का प्रकार | सरकार |
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