दिल्ली मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Wed, 19/02/2025 - 17:04
दिल्ली CM
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 मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना इमेज
हाइलाइट
  • लाभार्थी परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चो को वित्तीय सहायता।
  • वित्तीय सहायता के रूप में : -
    • कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को 2,500/- रूपए।
    • कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 3,500/- रूपए की सहायता।
  • इसके अतिरिक्त निर्धारित लाभार्थी को एक अन्य योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना से जुडी किसी भी समस्या के लिए आवेदक योजना के नोडल विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते है।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम दिल्ली मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना
आरंभ वर्ष 2025
लाभ
  • कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को 2500 रूपए की वित्तीय सहायता।
  • कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 3500 रूपए की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी
  • गरीब परिवारों।
  • कश्मीर से विस्थापित परिवार।
  • 1984 सिख दंगो में प्रभावित परिवार।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • शिक्षा ने हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एहम भूमिका निभाई है फिर चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाती एवं वर्ग से सम्बन्ध रखता हो, बिना उनकी आर्थिक स्थिति देखे।
  • शिक्षा को सभी वंचित वर्ग तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओ को लागु किया जाता रहा है।
  • हाल ही में दिल्ली की नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी ने "मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना" को लागु करने का वायदा किया है।
  • यह योजना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में जारी योजनाओ में से एक थी, जिसे आधिकारिक तौर पर अभी लागु किया जाना बाकी है।
  • योजना के लागु हो जाने के बाद इसे "मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि स्कीम" या "दिल्ली चीफ मिनिस्टर शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना" जैसे नामो से भी पहचाना जा सकता है।
  • इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य वंचित वर्ग के परिवार के बच्चो को शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • योजना की सहायता से सरकार सभी लाभार्थी परिवारों को उनके बच्चो की स्कूल की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देगी।
  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के तहत सरकार कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को सालाना 2,500/- रूपए।
  • वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को सालाना 3,500/- रूपए की सहायता प्राप्त होगी।
  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक राशि का लाभ परिवार बच्चो की शिक्षा में होने वाले खर्च में उपयोग कर सकते है।
  • विद्यार्थी किस विद्यालय में अध्यन्नरत होगा इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आशा है की सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र ही इसके लिए पात्र होंगे।
  • इस योजना के अलावा भी दिल्ली सरकार निम्नलिखित योजनाओ के माध्यम से छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित कर रही है : -
  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना की वित्तीय सहायता राशि लाभार्थी को उनके बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होगी।
  • वित्तीय सहायता का लाभ केवल उन्ही परिवारों को दिया जाएगा, जो इसके लिए पात्र होंगे।
  • प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित परिवार ही मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के लिए पात्र होंगे : -
    • आर्थिक रूप से वंचित वर्ग।
    • कश्मीर से विस्थापित परिवार।
    • 1984 सिख दंगो के पीड़ित परिवार।
  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना का लाभकेवल उन्ही लाभार्थी परिवार को प्राप्त होगा जिनके बच्चे स्कूल में अध्यन्नरत है।
  • इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लाभार्थी बच्चो को उनकी उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु 50 प्रतिशत शुल्क छूट एक अन्य योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान है।
  • सरकार द्वारा अभी मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना को लागु किया जाना बाकी है, जो की संभवतःआने वाले महीनो में जारी कर दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय राशि के लिए लाभार्थी व्यक्ति को आवेदन जमा करना आवश्यक होगा।
  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जा सकते है।
  • भविष्य में योजना से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होने पर उसे यहाँ साझा कर दिया जाएगा।
  • ऐसी नवीनतम जानकारी के लिए लाभार्थी हमारे इस पेज को अवश्य से सब्सक्राइब करके रख ले।

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना विवरण

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • दिल्ली सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
    • लाभार्थी परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चो को वित्तीय सहायता।
    • वित्तीय सहायता के रूप में : -
      • कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को 2,500/- रूपए।
      • कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 3,500/- रूपए की सहायता।
    • वित्तीय सहायता वार्षिक होगी जो सीधा लाभार्थी को उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
    • इसके अतिरिक्त निर्धारित लाभार्थी को एक अन्य योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट।

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना लाभ।

पात्रता की शर्तें

  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना में दी जाने वाला वित्तीय सहायता केवल उन्ही परिवार के बच्चो को प्राप्त होगी, जो निम्नलिखित पात्रता के अंतर्गत आते है। हालाँकि योजना के लागु ना होने के चलते, दर्शायी गई पात्रता संभावित मात्र है, जिसमे बदलाव की अपेक्षा की जा सकती है : -
    • लाभार्थी दिल्ली का स्थायी निवासी हो।
    • ऐसी परिवार जो कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली में बसे हो।
    • 1984 में हुए सिख दंगे के पीड़ित परिवार।
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार।
    • वित्तीय सहायता केवल स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को प्राप्त होगी।
    • लड़का एवं लड़की दोनों इसके लिए पात्र होंगे।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए इसके लिए आवेदन जमा करना आवश्यक होगा। आवेदन जमा करते समय आवेदकों से उनकी पात्रता साबित करने के सम्बन्ध में कुछ दस्तावेजों प्रस्तुत करने को कहा जाएगा, जिसकी संभावित सूची कुछ इस प्रकार से है : -
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
      राशन कार्ड।
    • 1984 सिख दंगो के लिए जारी प्रमाण (यदि लागु हो)।
    • कश्मीर से विस्थापित कश्मीर परिवारों को जारी प्रमाण पत्र। (यदि लागु हो)
    • विद्यार्थी को स्कूल द्वारा जारी आईडी कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • एवं निर्देशित दस्तावेज।

आवेदन की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना का लाभ देने हेतु विभाग द्वारा इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
  • पात्र लाभार्थी जो योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते अपना आवेदन निर्धारित माध्यम से जमा कर सकते है।
  • अधिकारिकत तौर पर लागु ना होने के चलते मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जा सकते है।
  • दोनों ही प्रक्रिया में आवेदकों को अपने समस्त विवरण दस्तावेजों के साथ साझा करने होंगे।
  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र विभाग के पोर्टल से मँगाए जा सकते है।
  • वही ऑफलाइन आवेदन स्कूल द्वारा जमा किए जाने की संभावना है।
  • योजना के लागु होने के बाद इसके आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध होने पर उसे यहाँ साझा कर दिया जाएगा।
  • आवेदन सम्बंधित जानकारी के लिए लाभार्थी इस पेज को अवश्य से सब्सक्राइब करके रखे ले।

महत्वपूर्ण लिंक

  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना के आवेदन पत्र एवं इसके दिशानिर्देश इसके सरकार द्वारा लागु होने के साथ जारी किए जाएंगे।

संपर्क करने का विवरण

  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि योजना से जुडी किसी भी समस्या के लिए आवेदक योजना के नोडल विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते है।
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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