दिल्ली डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Wed, 12/02/2025 - 17:14
दिल्ली CM
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दिल्ली डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना इमेज
हाइलाइट
  • सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रत्येक माह स्टाइपेंड का लाभ।
  • स्टाइपेंड के रूप में विद्यार्थियों को 1,000/- की मासिक सहायता।
  • विद्यार्थियों को स्टाइपेंड उनके बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • दिल्ली सरकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर: - 011-23379512
योजना का अवलोकन
योजना का नाम दिल्ली डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना
आरंभ वर्ष 2025
लाभ 1,000/- रूपए का स्टाइपेंड।
लाभार्थी दिल्ली के अनुसूचित जाती वर्ग के विद्यार्थी।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका डॉ. बी आर अंबेडकर स्टाइपेंड योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • दिल्ली की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का लक्ष्य चुनाव के दौरान घोषित की गई अपनी योजना को लागु करना है।
  • उनके द्वारा घोषित योजनाओ में से एक योजना "डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना" भी है।
  • इस योजना की सहायता से दिल्ली के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्यन्नरत विद्यार्थियों को सरकार द्वारा स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के लागु हो जाने के पश्चात इसको "मुख्यमंत्री डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड स्कीम" से भी पहचाना जा सकता है।
  • योजना की घोषणा करते समय जानकारी दी गई थी की प्रत्येक विद्यार्थी जो योजना के लिए पात्र है उन्हें प्रत्येक माह स्टाइपेंड दिया जाएगा।
  • स्टाइपेंड स्वरुप विद्यार्थी को सरकार द्वारा 1,000 रूपए की राशि दिल्ली डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत दी जाएगी।
  • डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत दी जाने वाली राशि उक्त विद्यार्थी को उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
  • सरकार द्वारा घोषित डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना केवल अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर बनाई गई है।
  • अतः अन्य वर्ग के विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना का लाभ केवल उन्ही विद्यार्थियों को प्राप्त होगा जो पंजीकृत संस्थान से तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्यन्न कर रहे हो।
  • निर्देशानुसार विद्यार्थी इन पाठ्यक्रम का अध्यन्न आईटीआई, स्किल सेंटर या फिर किसी भी पंजीकृत पॉलिटेक्निक संस्थान से कर रहे हो।
  • पूर्व की सरकारों द्वारा भी समय-समय पर इन विद्यार्थियों के लिए विभिन्न तरह की योजनाए चलाई गई है जैसे की : -
  • आधिकारिक तौर पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना लागु नहीं की गई है, जिसके चलते इसकी विशेष जानकारी जैसे की आवेदन प्रक्रिया, लाभ, एवं पात्रता जारी किया जाना बाकी है।
  • योजना के क्रियान्वय की जिम्मेदारी दिल्ली अनुसूचित जाती /जनजाति कल्याण विभाग को दी जा सकती है।
  • प्रति माह 1,000 रूपए के स्टाइपेंड का लाभ पाने हेतु आवेदकों को डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के लिए आवेदन जमा करना आवश्यक है।
  • डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते है।
  • जैसे ही सरकार द्वारा योजना के सम्बन्ध में विशेष जानकारी साझा की जाती है तो उसे यहाँ अवश्य से साझा कर दिया जाएगा।
  • योजना से जुडी नवीनतम जानकारी के लिए आवेदक हमारे इस पेज को अवश्य से सब्सक्राइब करके रख ले।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • दिल्ली के अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को दिल्ली सरकार द्वारा जारी डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : -
    • सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रत्येक माह स्टाइपेंड का लाभ।
    • स्टाइपेंड के रूप में विद्यार्थियों को 1,000/- की मासिक सहायता।
    • विद्यार्थियों को स्टाइपेंड उनके बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होगा।

Delhi Dr. B R. Ambedkar Stipend Scheme details

पात्रता की शर्तें

  • दिल्ली सरकार की डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत दिए जाने वाले 1,000 रूपए के स्टाइपेंड का लाभ केवल उन्ही विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जो योजना में निर्देशित सभी पात्रता को पूर्ण करेंगे। सरकार द्वारा योजना की पात्रता अभी जारी नहीं की गई है, अतः निम्नलिखित पात्रता संभावित मात्र है जिसमे बदलाव संभव है : -
    • योजना का लाभ केवल अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को दिया जाएगा।
    • विद्यार्थी दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • विद्यार्थी पंजीकृत शिक्षण संस्थान से तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्यन्न कर रहे हो।
    • पाठ्यक्रम का अध्यन्न किसी भी आटीआई, स्किल सेंटर या पॉलिटेक्निक संस्थान से किया जा रहा हो।
    • परिवार की सभी श्रोतो से वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक ना हो।
    • योजना के समान किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहे हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • दिल्ली डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के लिए आवेदन जमा करते समय लाभार्थी विद्यार्थियों को अपने कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनकी सूची कुछ इस प्रकार से है : -
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • पाठ्यक्रम का विवरण।
    • पासपोर्ट फोटोग्राफ।
    • बैंक पासबुक।
    • स्वः घोषित प्रमाण पत्र।
    • योजना निर्देशित अन्य दस्तावेज।

आवेदन की प्रक्रिया

  • दिल्ली डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के अंतर्गत मिलने वाली 1,000 रूपए की स्टाइपेंड राशि के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
  • आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी इसकी रूपरेखा अभी जारी नहीं की गई है।
  • योजना के आवेदन पत्र जमा करने की विस्तृत जानकारी इसके आधिकारिक तौर पर लागु होने पर ही जारी होगी।
  • हालाँकि आशा की जा सकती है की दिल्ली डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन द्वारा मँगाए जा सकते है।
  • ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदकों को अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे जो योजना के नोडल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जा सकते है।
  • वहीं ऑफलाइन आवेदन पत्र नोडल विभाग के कार्यालय या विद्यार्थी की संस्थान के माध्यम से जमा किए जा सकते है।
  • सभी विद्यार्थियों को आवेदन पत्र में अपनी समस्त जानकारी के साथ दस्तावेज भी साझा करने होंगे।
  • जमा किए गए आवेदनों की सत्यता की जांच विभाग द्वारा की जाएगी।
  • जांच में सफल आवेदनों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिल्ली डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना की सूची भी जारी की जा सकती है।
  • सरकार द्वारा दिल्ली डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के आवेदन की जानकारी उपलब्ध करवाने पर उसे अवश्य से यहाँ साझा कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • दिल्ली सरकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर: - 011-23379512।
  • दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार,
    अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
    बी-ब्लॉक, दूसरी मंजिल,
    विकास भवन, आई.पी. एस्टेट नई दिल्ली-110002
जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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