हाइलाइट
- प्रत्येक माह निशुल्क स्वास्थ्य और नेत्रों के जांच की सुविधा।
- चालकों को निशुल्क चश्मे की सुविधा।
- चालकों को राज्य के बस स्टैंड पर विश्राम हेतु शेड और शौचालय की सुविधा।
- एक लाख चालकों को पौशाक वितरण।
- चालकों एवं उनके परिवार जनो को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, और वैकल्पिक दुर्घटना बीमा का लाभ।
- 60 वर्ष या उससे ऊपर के वाहन चालकों को प्रतिमाह वृद्धा पेंशन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना |
आरंभ वर्ष | 2024 |
लाभ |
|
लाभार्थी | बस, टैक्सी, ट्रक, ऑटो इत्यादि के ड्राइवर। |
नोडल विभाग | दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | बिहार मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के आवेदन पत्र के द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार सरकार द्वारा राज्य के वाणिज्यिक एवं यात्री वाहन के चालकों के लिए "मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना" की शुरुआत की है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के वाहन चालको (बस, टैक्सी, ऑटो इत्यादि) को उनके योगदान हेतु विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगी।
- देखा गया है की वाहन चालकों का समाज एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
- हालाँकि अपने योगदान के दौरान ना केवल चालक अपितु इनके परिवारजनों को भी विभिन्न समस्याओ का सामना करना पड़ता है।
- इन परेशानियों के निवारण हेतु चालक एवं उनके परिवारों जनो को एक सुरक्षित एवं स्वस्थ्य जीवन देने हेतु ही 'मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना' की शुरुआत की गई।
- घोषित योजना को अन्य नाम जैसे की "चीफ मिनिस्टर वाहन चालाक कल्याण योजना" या "मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण स्कीम" से भी पहचाना जाता है।
- इस योजना के द्वारा राज्य सरकार लाभार्थी चालकों को को मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार से है : -
- प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को निशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा।
- प्रत्येक वर्ष निशुल्क नेत्रों की जांच और आवश्यकतानुसार चालकों को निशुल्क चश्मे।
- नेत्रों की जांच हेतु सड़क सुरक्षा समिति द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को विशेष शिविर का आयोजन।
- राज्य के बस स्टैंड और प्रमुख स्थानों पर शेड और शौचालय की सुविधा।
- एक लाख चालकों को पौशाक वितरित की जाएगी।
- चालकों एवं उनके परिवार जनो को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत चालकों को मुफ्त जीवन बीमा का लाभ।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सभी चालकों को निशुल्क दुर्घटना बीमा का लाभ।
- 60 वर्ष या उससे ऊपर के वाहन चालकों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के द्वारा प्रतिमाह पेंशन का लाभ।
- मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के अंतर्गत होने वाली निशुल्क नेत्र जांच प्रत्येक चालक को वर्ष में एक बार करना अनिवार्य है।
- राज्य का स्थायी निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- राज्य के बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रक, ई-रिक्शा, तिपहिया वाहन चालक मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदन हेतु आवेदक के पास राज्य के परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- आवेदक मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से अपनी जिले के परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है।
- योजना के सफल रूप से संचालन की जिम्मेदारी राज्य के परिवहन विभाग को दी गई जो इस योजना के नोडल विभाग भी है।
- सभी पंजीकृत चालकों को मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत एक विशिष्ट आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमे चालक और उसके वाहन सम्बंधित विवरण दर्ज होंगे।
- योजना के निरंतर लाभ हेतु वाहन चालक द्वारा इस विशिष्ट कार्ड को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- बिहार सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे : -
निःशुल्क स्वास्थ्य जांच नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु सभी वाहन चालकों का प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को निशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसके द्वारा चालको को स्वास्थ्य सम्बंधित समस्या की जानकारी एवं उसका इलाज सम्भव हो सकेगा। नि:शुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा सुरक्षा दृष्टि के चलते वाहन चालकों के नेत्रों की जांच अति आवश्यक है। इसके लिए विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सभी वाहन चालकों का निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उक्त चालकों को निशुल्क चस्मा भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चालकों की सुविधा हेतु जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को भी नेत्र जांच हेतु निशुल्क कैंप आयोजित किए जाएंगे। वाहन चालकों को वर्ष में एक बार नेत्रों की जांच करवाना अनिवार्य है। शेड और शौचालय चालकों के विश्राम हेतु विभाग द्वारा राज्य के बस स्टैंड और चिन्हित प्रमुख स्थानों पर शेड का निर्माण किया जाएगा, जहाँ चालकों को विश्राम करने की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त इन शेड पर शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। चालक को पौशाक विभाग द्वारा एक लाख चालको को पौशाक या वर्दी भी वितरित की जाएगी, जिसका लाभ उन्हें केवल एक बार ही दिए जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चालाक एवं उसके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसे विभाग केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदान करेगा। इसमें प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा। जीवन बीमा सभी पंजीकृत चालकों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा दिया जाएगा। जिसके वार्षिक प्रीमियम का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी चालकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का जीवन बीमा देय होगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वही चालक के बैंक खाते को उनके डेबिट कार्ड से जोड़ा जाएगा जिससे उन्हें न्यूनतम 2 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त हो सके। वृद्धावस्था पेंशन चालकों को उनके 60 वर्ष होने पर राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह क्रमश 200 एवं 400 रूपए के पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन 60 से 79 वर्ष की आयु वाले चालकों को दी जाएगी। वही 80 वर्ष या उससे ऊपर के चालकों को 500 रूपए की पेंशन दी जाएगी।
पात्रता की शर्तें
- मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना का लाभ केवल उन्ही ड्राइवर को दिया जाएगा जो योजना निर्देशित निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे। ऐसे आवेदक जो योजना निर्दिष्ट पात्रता के अंतर्गत नहीं आते है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा : -
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी के ड्राइवर हो।
- आवेदक के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो।
- किसी संस्था या व्यक्ति का वाहन चलाने वाले व्यक्ति जिनका खुद का वाहन व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग होता हो।
- बस, ट्रक, ऑटो तिपहिया ई रिक्शा या टैक्सी के स्वामी जो स्वयं अपनी गाडी चलाते हो।
- छोटे मालवाहक के स्वामी जो स्वयं चालक हो और बिहार में गाडी चलता हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के लिए आवेदन करने हेतु व्यक्ति को अपने निम्नलिखित दस्तावेज या उनके विवरण आवेदन पत्र में साझा करने होंगे : -
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- वाहन का पंजीकरण पत्र।
- वाहन के साथ आवेदक का फोटो।
- वाहन का विवरण।
- आवेदक के परिवार जन का विवरण।
- बैंक पासबुक।
- पैन कार्ड (यदि लागु हो)।
- जाती प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- सभी पात्र आवेदक मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के आवेदन पत्र जिले के परिवहन विभाग को ऑफलाइन माध्यम से जमा किये जाएंगे।
- इसके लिए आवेदक को मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
- आवेदन पत्र में जरूरी विवरण को दर्ज करे।
- इसके पश्चात निर्देशित दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।
- पूर्ण रूप से भरे इस आवेदन पत्र को जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा कर दे।
- विभाग द्वारा योजना के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी।
- और जांच में सफल पाए गए आवेदकों को योजना अनुरूप एक विशिष्ट आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।
- योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क है, जिसके लिए आवेदकों से किसी भी प्रकार कर शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- विभाग द्वारा जारी इस विशिष्ट आईडी कार्ड की वैधता एक वर्ष की होगी जिसका प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना का आवेदन पत्र।
- मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के दिशानिर्देश।
- बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
संपर्क कैसे करे
Do you have any question regarding schemes, submit it in scheme forum and get answers:
Feel free to click on the link and join the discussion!
This forum is a great place to:
- Ask questions: If you have any questions or need clarification on any aspect of the topic.
- Share your insights: Contribute your own knowledge and experiences.
- Connect with others: Engage with the community and learn from others.
I encourage you to actively participate in the forum and make the most of this valuable resource.
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: स्वास्थ्य
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना | बिहार |
2 | ![]() |
बिहार बाल हृदय योजना | बिहार |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: बीमा
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
बिहार दुधारू पशु बीमा योजना | बिहार |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | बिहार |
2 | ![]() |
बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना | बिहार |
3 | ![]() |
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना | बिहार |
4 | ![]() |
बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना | बिहार |
5 | ![]() |
बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना | बिहार |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: स्वास्थ्य
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | केन्द्रीय सरकार |
2 | ![]() |
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना | केन्द्रीय सरकार |
3 | ![]() |
Pradhan Mantri Bhartiya JanAushadhi Pariyojana (PMBJP) | केन्द्रीय सरकार |
4 | ![]() |
Integrated Child Development scheme | केन्द्रीय सरकार |
5 | ![]() |
जननी सुरक्षा योजना | केन्द्रीय सरकार |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: बीमा
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | केन्द्रीय सरकार |
2 | ![]() |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | केन्द्रीय सरकार |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
अटल पेंशन योजना | केन्द्रीय सरकार |
2 | ![]() |
National Pension System | केन्द्रीय सरकार |
3 | ![]() |
Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | केन्द्रीय सरकार |
4 | ![]() |
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | केन्द्रीय सरकार |
5 | ![]() |
एनपीएस वात्सल्य योजना | केन्द्रीय सरकार |
Stay Updated
×
नई टिप्पणी जोड़ें