
हाइलाइट
- वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हें 1100 रूपए की आर्थिक सहायता।
- आर्थिक सहायता का लाभ सीधा बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली वेबसाइट संपर्क विवरण।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। |
लाभ | प्रत्येक माह 1,100 रूपए की पेंशन। |
लाभार्थी | 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- राज्य के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना" की शुरुआत की गई है।
- इस योजना का संचालन राज्य के समय कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के महिला एवं पुरुष नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
- योजना के तहत लाभार्थिक नागरिको को प्रत्येक माह 1100 रूपए की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।
- लाभार्थी को यह राशि उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की दस तारीख तक डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होगी।
- योजना का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है को दिया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के गरीब व वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत बिहार सरकार वृद्ध नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करती है ताकि उन्हें अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके।
- पहले योजना के तहत राज्य सरकार केवल 400 रूपए की पेंशन प्रदान की जाती थी, जिसे हाल ही में बढाकर 1100 रूपए किया गया है।
- राज्य में योजना के कुल 49,89,507 पेंशनधारक है, जिन्हे इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभ हेतु आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली वेबसाइट से तो ऑफलाइन आवेदन निकटतम आरटीपीएस काउंटर से कर सकते है।
- वृद्धजनो के साथ साथ बिहार सरकार महिलाओ को विधवा पेंशन और दिव्यांगजनों को निःशक्तता पेंशन भी प्रदान कर रही है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हें 1100 रूपए की आर्थिक सहायता।
- आर्थिक सहायता का लाभ सीधा बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से।
पात्रता की शर्तें
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- जिनको केंद्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन पारिवारिक पेंशन या सामजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो।
- आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी न हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- वोटर आईडी कार्ड।
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाता विवरण।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से जमा किये जा सकते है।
- योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली वेबसाइट से स्वीकारे जाएंगे।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने निकटतम आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन पत्र जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जकर मुख्य पेज से योजना का चयन करे।
- इसके पश्चात नए लाभार्थी के पंजीकरण का चयन करे।
- पंजीयन हेतु अपने जिले, ब्लॉक, और सूची से योजना का चयन करे।
- वोटर आईडी कार्ड में दर्ज संख्या को दर्ज करे।
- अपना आधार नंबर दर्ज करके और जन्म तिथि दर्ज करने के बाद आधार सत्यापित बटन दबाए।
- आधार सत्यापन होने के पश्चात प्रक्रिया शुरू करे का चयन करे।
- आगे योजना के आवेदन फॉर्म को भरे।
- विवरण भरने के बाद जरूरी दस्तावेज (जैसे की आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार सहमति दस्तावेज, फोटो, वोटर कार्ड) को उसके निर्धारित स्थान पर अपलोड करे।
- अंत में नियम एवं शर्तो को मजूरी देते हुए आगे बढे।
- अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व विवरण को जरूर से जांच ले।
- जमा किए गए आवेदन को पंचायत (ग्रामीण) और समाज कल्याण विभाग (शहरी) के पास सत्यापन हेतु भेजा जाएगा।
- सत्यपान प्रक्रिया में सफल पाए जाने वाली सभी आवेदकों को पेंशन उनके बैंक अकाउंट में प्रपात होगी।
- जमा किये गए आवेदन की स्थिति आप ऑनलाइन माध्यम से जांच सकते है।
ऑफलाइन माध्यम से
- लाभार्थी योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से नजदीकी आरटीपीएस काउंटर में भी जमा कर सकते है।
- इसके लिए आवेदक अपने ग्राम पंचायत/समजा कल्याण कार्यालय से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- आवेदन पत्र में सभी विवरण को सही ढंग से दर्ज करे।
- आवेदन पत्र के सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर दे।
महत्वपूर्ण पत्र
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार, एस.एस.पी.एम.आई.एस (SSPMIS) पोर्टल।
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन की स्थिति खोजें।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार।
संपर्क कैसे करे
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली वेबसाइट संपर्क विवरण।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
बृध्वस्था पेंशन
पेंशन मिल रहा था।अभी नहीं मिल रहा है।कैसे मिलेगा मुझे क्या करना होगा
vridha pension yojna
vridha pension mil raha tha but abhi ruk gaya hai so how we again start.
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November 2021 se Abhi tak old age pension start nahin huwa hai, kiyon
Name - Mohammad Nishat Akhter,
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