हाइलाइट
- बीमित व्यक्ति को 1,00,000/- रुपये से 2,00,000/- रुपये तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा।
- जिसके लिए लाभार्थी को प्रति वर्ष 20/- रुपये का प्रीमियम अदा करना होगा।
- योजना के अंतरगर्त निम्नलिखित वित्तय सहायता प्रदान की जाएगी :-
- मृत्यु होने पर 2,00,000/- रुपये
- स्थायी विकलांगता होने पर 2,00,000/- रुपये
- आंशिक विकलांगता होने पर 1,00,000/- रुपये
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001801111/ 1800110001 (राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर)
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। |
आरंभ वर्ष | 1 जून 2015 |
योजना का प्रकार | दुर्घटना बीमा योजना |
नोडल विभाग | वित्तीय सेवा विभाग। |
आधिकारिक वेबसाइट | जनधन से जनसुरक्षा वेबसाइट। |
दुर्घटना बीम | 1,00,000/- रुपये से 2,00,000/- रुपये |
प्रीमियम राशि | प्रति वर्ष 20/- रुपये |
बीमा समय अवधि |
|
पात्रता | सभी भारतीय नागरिक जो की 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के बीच आते है। |
आवेदन का तरीका | बैंको द्वारा ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। |
योजना के बारे मे
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।
- इस योजना का नोडल विभाग वित्तीय सेवा विभाग है जो की वित्त मंत्रालय के अंतरगर्त आता है।
- इस योजना को 1 जून 2015 से लागू किया गया।
- योजना का मुख्य उद्देश्य बिना बीमा वाले लोगो को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है।
- इस योजना को "प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंटल इंस्युरेन्स स्कीम","प्राइम मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम" और"PMSBY" के नाम से भी जाना जाता है।
- इस योजना के तहत केवल एक साल तक का ही दुर्घटना बीमा कवर होगा।
- लाभार्थी को हर साल दुर्घटना बीमा का नवीनकरण कराना होगा।
- इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो 2,00,000/- रुपये तक की वित्तय सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्थायी विकलांगता में 2,00,000/- रुपये और आंशिक विकलांगता में 1,00,000/- रुपये तक की वित्तय सहयता गई जाएगी।
- लाभार्थी को योजना का लाभ लेने के लिए प्रति वर्ष 20/- की प्रीमियम राशि अदा करनी होगी।
- इस योजना का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनीयों (PSGICs) और अन्य सामान्य बीमा कम्पनीयों द्वारा बैंको के साथ मिलकर दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के आवेदन के लिए व्यक्ति किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन करा सकते है।
- बैंक कर्मचारी ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थी का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पंजीकरण करेंगे।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे:-
- बीमित व्यक्ति को 1,00,000/- रुपये से 2,00,000/- रुपये तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा।
- जिसके लिए लाभार्थी को प्रति वर्ष 20/- रुपये का प्रीमियम अदा करना होगा।
- इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटना के कारण आंशिक/स्थायी विकलांगता होती है, तो उसे कवर किया जाता है।
- प्रीमियम राशि 20 /- रुपये पॉलिसी धारक की अनुमति से उसके अकाउंट से ऑटो डेबिट मोड के माध्यम से ली जाएगी।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :-
स्थिति बीमा की राशि पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर 2,00,000/- रुपये - कोई भी पूर्ण विकलांगता :-
- दोनों आँखों की पूर्ण एवं अपूरणीय क्षति।
- दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की हानि।
- एक आँख की दृष्टि का नुकसान।
- हाथ या पैर के उपयोग की हानि।
2,00,000/- रुपये - आंशिक विकलांगता :-
- एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि।
- एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि।
1,00,000/- रुपये - कोई भी पूर्ण विकलांगता :-
पात्रता
- भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
- सभी भारतीय नागरिक जो की 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के बीच आते है वह सभी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र है।
- इस योजना का लाभ लेने लिए व्यक्ति का जनधन खता या बचत खता किसी भी बैंक में होना जरुरी है।
- बैंक खता आधार नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
योजना की विशेषताएँ
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो की उन व्यक्तियों के लिए शुरू की गई जो बीमा लेने में असमर्थ है।
- दुर्घटना बीमा केवल 1 वर्ष (जून से 31 मई तक) के लिए होता है।
- पॉलिसी धारक की अनुमति से प्रीमियम राशि 20/- रुपये उनके अकाउंट से ऑटो डेबिट मोड के माध्यम से ली जाएगी।
- यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश बीमा को बीच में ही छोड़ देता तो वह आने वाले वर्ष में कभी भी वापस योजना में शामिल हो सकता है।
- 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है।
- बैंक खता आधार नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- कुछ बैंको में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
- यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित को 2,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंक में खाते है तो वह केवल एक ही बैंक खाते से योजना का लाभ ले सकता है।
ऐसी स्थितियाँ जिनमें कोई दावे का भुगतान नहीं होगा
- यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसे कोई भी दावे का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्रीमियम राशि का भुगतान करने के लिए बैंक खाते में पर्याप्त राशि का ना होना।
- यदि किसी लाभार्थी का बैंक खता बंद हो जाता है तो वह किसी भी दावे के भुगतान के योग्य नहीं होंगे।
- कोई व्यक्ति यदि एक से अधिक बैंक खाते से लाभ लेता हुआ पाया गया तो उस व्यक्ति को भी योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन पत्र
- हिन्दी।
- इंग्लिश। (English)
- बांग्ला। (বাংলা)
- गुजराती। (ગુજરાતી)
- कन्नड़। (ಕನ್ನಡ)
- मराठी। (मराठी)
- ओड़िया। (ଓଡ଼ିଆ)
- तमिल। (தமிழ்)
- तेलुगु। (తెలుగు)
- पंजाबी। (ਪੰਜਾਬੀ)
- असमिया। (অসমীয়া)
दावा प्रपत्र
- हिन्दी।
- इंग्लिश। (English)
- बांग्ला। (বাংলা)
- गुजराती। (ગુજરાતી)
- कन्नड़। (ಕನ್ನಡ)
- मराठी। (मराठी)
- ओड़िया। (ଓଡ଼ିଆ)
- पंजाबी। (ਪੰਜਾਬੀ)
- असमिया। (অসমীয়া)
महत्वपूर्ण लिंक
- जनधन से जन सुरक्षा पोर्टल।
- वित्तीय सेवा विभाग।
- वित्त मंत्रालय।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दिशानिर्देश।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सामान्य प्रश्न (FAQs)।
सम्पर्क करने का विवरण
- राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर:-
- 18001801111
- 1800110001
राज्यवार टोल फ्री नंबर
राज्य का नाम | संयोजक बैंक का नाम | टोल फ्री नंबर |
---|---|---|
आंध्र प्रदेश | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 18004258525 |
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | भारतीय स्टेट बैंक | 18003454545 |
अरुणाचल प्रदेश | भारतीय स्टेट बैंक | 18003453616 |
असम | भारतीय स्टेट बैंक | 18003453756 |
बिहार | भारतीय स्टेट बैंक | 18003456195 |
चण्डीगढ | पंजाब नेशनल बैंक | 18001801111 |
छत्तीसगढ़ | भारतीय स्टेट बैंक | 18002334358 |
दादरा तथा नगर हवेली | बैंक ऑफ बड़ौदा | 1800225885 |
दमन एवं दीव | बैंक ऑफ बड़ौदा | 1800225885 |
दिल्ली | पंजाब नेशनल बैंक | 18001800124 |
गोवा | भारतीय स्टेट बैंक | 18002333202 |
गुजरात | बैंक ऑफ बड़ौदा | 1800225885 |
हरियाणा | पंजाब नेशनल बैंक | 18001801111 |
हिमाचल प्रदेश | यूको बैंक | 18001808053 |
झारखंड | बैंक ऑफ इंडिया | 18003456576 |
कर्नाटक | केनरा बैंक | 180042597777 |
केरल | केनरा बैंक | 180042511222 |
लक्षद्वीप | केनरा बैंक | 180042597777 |
मध्य प्रदेश | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 18002334035 |
महाराष्ट्र | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 18001022636 |
मणिपुर | भारतीय स्टेट बैंक | 18003453858 |
मेघालय | भारतीय स्टेट बैंक | 18003453658 |
मिज़ोरम | भारतीय स्टेट बैंक | 18003453660 |
नागालैंड | भारतीय स्टेट बैंक | 18003453708 |
ओड़ीशा | यूको बैंक | 18003456551 |
पुडुचेरी | इंडियन बैंक | 180042500000 |
पंजाब | पंजाब नेशनल बैंक | 18001801111 |
राजस्थान | बैंक ऑफ बड़ौदा | 18001806546 |
सिक्किम | भारतीय स्टेट बैंक | 18003453256 |
तेलंगाना | भारतीय स्टेट बैंक | 18004258933 |
तमिलनाडु | इंडियन ओवरसीज बैंक | 18004254415 |
उत्तर प्रदेश | बैंक ऑफ बड़ौदा | 18001024455 |
1800223344 | ||
उत्तराखंड | भारतीय स्टेट बैंक | 18001804167 |
पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा | बैंक ऑफ बड़ौदा | 18003453343 |
मंत्रालय
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टिप्पणियाँ
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Zaruri nhi hai ye voluntary…
Zaruri nhi hai ye voluntary hai
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मकान
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Sir me single hu or mujhe pese ki zarurat hai or me job bhi karta hu or usse itna ni ho pata ki me pese jodh saku sir me ane wale 5sal me sadi karunga.
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