हाइलाइट
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को 5,00,000/- रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत 5,00,000/- रुपये तक का कैशलेस उपचार सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा किया जाएगा।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टोल फ्री नंबर:-
- 14555
- 14588
- 1800111565
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। |
आरंभ वर्ष | 23 सितंबर 2018 |
लाभ | योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएगा। |
नोडल मंत्रालय | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। |
आधिकारिक वेबसाइट | प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। |
योजना का बजट | 8,088 करोड़. रुपये। |
योजना के बारे मे
- भारत सरकार द्वारा देश में चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिए काफी स्वास्थ्य सेवा योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किये गए।
- उन्ही में से एक "आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" है, जिसे भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में शुरू किया गया था।
- आयुष्मान भारत योजना को निम्नलिखित अन्य नामो से भी जाना जाता है:-
- "आयुष्मान भारत योजना।"
- "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।"
- "पीएम-जेएवाई योजना।"
- आयुष्मान भारत योजना के दो अवयव है:-
- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी)।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)।
- स्वास्थ्य और कल्याण केंद अवयव के अंतर्गत भारत सरकार ने मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अद्यतन करके 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs) के निर्माण की घोषणा की है।
- इन केन्द्रो द्वारा भारतीय नागरिको को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) की सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और गैर-संचारी रोगों का निशुल्क उपचार किया जाएगा और साथ ही आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं भी प्रदान की जाएगी।
- योजना का दूसरा अवयव प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है।
- यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमे लाभार्थी को 5,00,000/- रुपये तक का चिकित्सा कवर दिया जाएगा।
- आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ परिवारों और 60 करोड़ भारतीय लोगो को लाभ प्राप्त होगा।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित है और योजना के कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित की जाती है।
योजना के अंतगर्त मिलने वाले लाभ
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को 5,00,000/- तक का कैशलेस कवर प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत हुए उपचार पर किये गए सभी खर्चो में निम्नलिखित खर्च भी शामिल होंगे:-
- चिकित्सा परीक्षण।
- उपचार एवं परामर्श।
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले वाले खर्च।
- दवा और चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं।
- गैर-गहन और गहन देखभाल सेवाएँ।
- नैदानिक और प्रयोगशाला जांच।
- चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएँ।
- आवास की सुविधा।
- खाने की सेवाएँ।
- अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक अनुवर्ती देखभाल।
- 5,00,000/- तक का कैशलेस कवर परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा लिया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के परिवार के सदस्यों की आयु क्या है और परिवार में कितने सदस्य है उसकी कोई सीमा नहीं है।
- योजना के तहत पहले से हुई बीमारी को भी कवर किया गया है।
- यदि कोई पात्र लाभार्थी को योजना के तहत कवर होने से पहले ही कोई बिमारी है तो वह भी योजना के अंतर्गत अपना इलाज करा सकता है।
पात्रता
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/परिवार पात्र है:-
- आश्रय विहीन परिवार।
- भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले या निराश्रित लोग।
- हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों के परिवार।
- आदिम जनजातीय समूह।
- कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगो के लिए निम्नलिखित मापदंड तय किये गए है, इसी के आधार पर उन्हें योजना का लाभ प्राप्त होगा:-
ग्रामीण क्षेत्रों वाले लाभार्थी - ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वही व्यक्ति योजना का लाभ ले सकेंगे जो निम्नलिखित 6 मानदंड को पूरा करते है:-
- जिनके पास कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाला केवल एक कमरा है।
- 16 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई भी यस्क सदस्य नहीं है।
- जिस परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
- ऐसे परिवार जहाँ विकलांग सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वाले परिवार।
- ऐसे परिवार जो शारीरिक आकस्मिक श्रम के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे है।
शहरी क्षेत्रों वाले लाभार्थी - शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित 11 व्यावसायिक श्रेणियों वाले श्रमिक इस योजना के लाभ हेतु पात्र है :-
- कूड़ा उठाने वाला।
- भिखारी।
- घरेलू कार्य करने वाला।
- स्ट्रीट वेंडर/मोची/फेरीवाला/सड़क पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता।
- निर्माण श्रमिक/प्लंबर/राजमिस्त्री/श्रमिक/पेंटर/वेल्डर/सुरक्षा गार्ड/कुली और अन्य सिर पर बोझ डालने वाले श्रमिक।
- सफाई कर्मचारी/स्वच्छता कार्यकर्ता/माली।
- घर-आधारित श्रमिक/कारीगर/हस्तशिल्प श्रमिक/दर्जी।
- परिवहन कर्मचारी/ड्राइवर/कंडक्टर/ड्राइवरों और कंडक्टरों के सहायक/गाड़ी खींचने वाला/रिक्शा खींचने वाला।
- दुकान कर्मचारी/सहायक/छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी/सहायक/डिलीवरी सहायक/परिचारक/वेटर।
- इलेक्ट्रीशियन/मैकेनिक/असेंबलर/मरम्मत कर्मी।
- धोबी/चौकीदार।
- ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वही व्यक्ति योजना का लाभ ले सकेंगे जो निम्नलिखित 6 मानदंड को पूरा करते है:-
योजना की विशेषताएँ
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू करने के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है की सभी लोगो को अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ बिना किसी आर्थिक समस्या के प्राप्त हो जाए।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालो में लाभार्थी कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा ले पाएगा।
- योजना के तहत गरीब परिवारों को 5,00,000/- तक का कैशलेस कवर प्रदान किया जाएगा।
- जो व्यक्ति आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है वे सभी आयुष्मान भारत योजना के तहत अच्छे से अपना उपचार करवा पाएगे।
- आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ परिवारों और 60 करोड़ भारतीय लोगो को लाभ प्राप्त होगा।
- चिकित्सा सुविधाएं सभी सूचीबद्ध सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालो उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के परिवार के सदस्यों की आयु क्या है और परिवार में कितने सदस्य है उसकी कोई सीमा नहीं है।
- योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों का खर्च भी कवर किया जाएगा।
- यदि योजना के विषय में किसी को कोई शिकायत है तो वह आयुष्मान भारत के 24*7 हेल्पलाइन नंबर (14555) पर शिकायत दर्ज कर सकते है।
- जिन व्यक्तियों के पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है वे भारत के अंतर्गत कही भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना की स्थिति
23 जनवरी 2024 तक की योजना की स्थिति | |
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अस्पताल में प्रवेश | 6,27,76,259 |
आयुष्मान कार्ड जारी | 30,55,28,969 |
लाभ लेने की प्रक्रिया
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है।
- सूचीबद्ध सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के लिए एक समर्पित काउंटर होता है।
- लाभार्थी उस काउंटर पर जाकर पंजीकरण करवाने के बाद, संबंधित दस्तावेज काउंटर पर जमा करेंगे।
- आपातकालीन परिस्थितियों में पंजीकरण के बिना मरीज को पहले भर्ती किया जाएगा, पंजीकरण की प्रक्रिया को बाद में पूरा किया जाएगा।
- आयुष्मान योजना के अंतर्गत भर्ती होने पर लाभार्थी के उपचार का 5,00,000/- रुपये तक का खर्च सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते समय लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम और आयुष्मान भारत योजना की साझेदारी के प्रमुख बिंदु
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ साझेदारी करि है।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साझेदारी से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सूचीबद्ध सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालों में अपना उपचार करा सकते है।
- शुरुवात में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अहमदाबाद, महाराष्ट्र और बीदर, कर्नाटक में शुरू किया गया जहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थी अपने इलाज और चिकित्सा सेवाओं के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सूचीबद्ध सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालों में जा सकते है।
- इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद, इसे 4 राज्यों के 113 नामित जिलों तक बढ़ा दिया गया। वे राज्य हैं:-
- छत्तीसगढ़।
- कर्नाटक।
- मध्य प्रदेश।
- महाराष्ट्र।
- इस विलय के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:-
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त कर पाएँगे।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सूचीबद्ध सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालों में उपचार करा पाएँगे।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थी अपने ईएसआईसी कार्ड के द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सूचीबद्ध अस्पतालों से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर पाएँगे।
- वैसे ही, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी अपना "एबी पीएम-जेएवाई कार्ड" के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सूचीबद्ध अस्पतालों में जाकर चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आधिकारिक वेबसाइट।
- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्रता जांच करे।
- सूचीबद्ध अस्पताल खोजें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) ऐप।
सम्पर्क करने का विवरण
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टोल फ्री नंबर:-
- 14555
- 14588
- 1800111565
- पता: 9वीं मंजिल, टावर-एल,
जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001
मंत्रालय
Scheme Forum
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