बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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हाइलाइट
  • बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • निर्माण श्रमिक को विकलांगता के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि दी जाएगी :-
      विकलांगता राशि
      स्थायी आंशिक विकलांगता 50,000/-रुपए
      स्थायी पूर्ण विकलांगता 75,000/-रुपए
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना।
लाभ 50,000/-रुपए से 75,000/-रुपए तक सहायता राशि तथा 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम संसाधन विभाग, बिहार। (link is external)
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • निर्माण श्रमिक निर्माण क्षेत्रों में कार्य करते समय कभी कभी दुर्घटना का शिकार हो जाते है।
  • दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण निर्माण श्रमिक आंशिक विकलांग या स्थायी पूर्ण विकलांग हो जाते है।
  • स्थायी पूर्ण विकलांग होने पर उनका जीवन कठिनायों से भर जाता है।
  • वह कार्य करने में शक्षम नहीं रहते जिसके कारण उनकी आय का कोई स्रोत नहीं होता।
  • आर्थिक संकट के कारण वह ना ही अपना ठीक से इलाज करना पाते है ना ही दवाई खरीद पाते है जिसके कारण उनकी स्थिति और अधिक खराब हो जाती है।
  • इन्ही सारी समस्याओ को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की विकलांग निर्माण श्रमिक को आर्थिक सहायता मिल पाए।
  • बिहार के श्रम संसाधन विभाग(link is external) के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (link is external)द्वारा बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो स्थायी रूप से दिव्यांग है उन्हें हर महीने 1,000/-रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • 75,000/-रुपए की एकमुश्त सहायता निर्माण श्रमिक जो पूर्ण स्थायी रूप से निशक्त है उन्हें दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत आंशिक रूप से दिव्यांग निर्माण श्रमिक को भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • आंशिक विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिक को 50,000/-रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो लकवा, कोढ़, टीबी या दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग हुए है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • पात्र लाभार्थी बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक जो निम्नलिखित कारण से विकलांग हुए है उन्हें प्रति माह पेंशन दी जाएगी :-
      • लकवा।
      • कोढ़।
      • टीबी।
      • दुर्घटना।
      • आदि।
    • निर्माण श्रमिक को विकलांगता के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि दी जाएगी :-
      • 50,000/-रुपए की एकमुश्त सहायता स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिक को दी जाएगी।
      • स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिक को 75,000/-रुपए की एकमुश्त सहायता देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • बिहार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक जो स्थाई पूर्ण विकलांग या स्थायी आंशिक रूप से विकलांग है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • निर्माण श्रमिक जो निम्नलिखित कारण से विकलांग है वह योजना के अंतर्गत पात्र है :-
    • लकवा।
    • कोढ़।
    • टीबी।
    • दुर्घटना।
    • आदि।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी पेंशन का लाभ बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र (link is external)के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल (link is external)पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले अपनी पंजीकृत श्रमिक आईडी को डालना होगा।
  • बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • लाभार्थियों के चयन हेतु श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद उनके दिए गए बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
  • श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय से आवेदक बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक को आवेदन पत्र कार्यालय से लेने के बाद उससे ठीक से भरना होगा।
  • आवेदक को निम्नलिखित विवरण को आवेदन पत्र में भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र में सलंग्न करना होगा।
  • श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय में आवेदक को आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों को जमा करना होगा।
  • श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियो द्वारा लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में लाभ प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • बिहार श्रम संसाधन विभाग सम्पर्क विवरण। (link is external)
  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0612-2525558.
  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- biharbhawan111@gmail.com.
  • श्रम संसाधन विभाग, बिहार
    नियोजन भवन, आयकर गोलंबर के पास,
    जवाहर लाल नेहरू पथ, पटना, बिहार-800001.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार
    सी विंग, चौथी मंजिल, नियोजन भवन,
    इनकम टैक्स गोलंबर के पास,
    पटना पटना - 800001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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