हाइलाइट
- बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- बिहार श्रम संसाधन विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2525558.
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- biharbhawan111@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। |
लाभ | 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन की सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम संसाधन विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- वृद्धावस्था में व्यक्ति के शरीर में काम करने की क्षमता कम हो जाती है।
- व्यक्ति के पास वृद्धावस्था में अधिक समय तक काम करने की तगत नहीं रहती।
- निर्माण श्रमिक का कार्य शरीरिक श्रम का होता है वह पुलों या भवनों जैसे आदि निर्माण क्षेत्रों में काम करते है।
- शारीरिक श्रम का कार्य होने के कारण निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था में कार्य नहीं कर पाते जिसके कारण उनकी आय का कोई स्रोत नहीं होता।
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वृद्धावस्था में उन्हें बहुत सारी कठनाईओ का समाना करना पढता है।
- इन्ही सारी समस्याओ को हल करने के लिए बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुवात बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना बिहार के श्रम संसाधन विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 60 वर्ष आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था में 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक जिसके बोर्ड में सदयस्ता 5 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक जो किसी अन्य समाजिक सुरक्षा योजना के अंदर पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक की भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में न्यूतम 5 वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक ने किसी अन्य समाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी प्रति माह पेंशन का लाभ बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले पंजीकृत श्रमिक आईडी को डालना होगा।
- आवेदक को योजनाओ की सूचि में से बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को चुनना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्रों की जाँच श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का आवेदन पत्र अपने नज़दीकी श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसमे पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी दस्तावेजों को सलंग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों को श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
- श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभर्थियो को लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- बिहार श्रम संसाधन विभाग पोर्टल।
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- बिहार श्रम संसाधन विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2525558.
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- biharbhawan111@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार
सी विंग, चौथी मंजिल, नियोजन भवन, इनकम टैक्स गोलंबर के पास,
पटना पटना - 800001. - श्रम संसाधन विभाग, बिहार
नियोजन भवन, आयकर गोलंबर के पास,
जवाहर लाल नेहरू पथ, पटना, बिहार-800001.
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