हाइलाइट
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- बी.पी.एल परिवार की विधवा महिला को 400 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- secysw-bih@nic.in
- swbihar@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। |
लाभार्थी | बी.पी.एल. श्रेणी के परिवार की विधवा महिला। |
लाभ |
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नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का संचालन किया जाएगा।
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इस से अधिक हो।
- परिवार की वार्षिक आय 60,000 या उस से काम हो।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ न लिया हो।
- योजना के अंतर्गत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को पेंशन रूप में आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रुप से कमजोर विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करना है।
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- बी.पी.एल परिवार की विधवा महिला को 400 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
- लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगी।
- पात्र व्यक्ति बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- बी.पी.एल परिवार की विधवा महिला को 400 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इस से अधिक हो।
- परिवार की वार्षिक आय 60,000 या उस से काम हो।
- बी.पी.एल. श्रेणी के परिवार की विधवा महिला।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ न लिया हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- बीपीएल राशन कार्ड।
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदक आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा कर सकता है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको योजना के नाम का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को पूरी तरह से भरना होगा।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
- योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन अपने मूल निवास के सम्बंधित जिला निदेशक अथवा जिला सामाजिक कोषांग में जमा करवाए।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244
- 0612-2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- secysw-bih@nic.in
- swbihar@gmail.com
- समाज कल्याण विभाग, बिहार पता :- अनुलग्नक भवन-4, बिहार (पटना)-800015
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना | बिहार | |
2 | बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना | बिहार | |
3 | बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना | बिहार | |
4 | बिहार निर्माण श्रमिक विकलांगता पेंशन योजना | बिहार |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
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1 | अटल पेंशन योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | National Pension System | केन्द्रीय सरकार | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | केन्द्रीय सरकार | |
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